अरशद वारसी केस में SAT का फैसला, बॉलीवुड एक्टर को मिली आंशिक राहत
SAT on Arshad Warsi: बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी के मामले में सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) का फैसला आया है. इसमें अरशद वारसी को SAT से आंशिक राहत मिली है.
SAT on Arshad Warsi: बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी के मामले में सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) का फैसला आया है. इसमें अरशद वारसी को SAT से आंशिक राहत मिली है. SAT ने बाजार में पूरी तरह कामकाज पर लगी रोक हटा ली है. फैसले में कहा गया है कि साधना ब्रॉडकास्ट (Sadhna Broadcast) के शेयरों में ट्रेडिंग पर ही रोक रहेगी. इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने 15 दिन में अवैध लाभ का 50 फीसदी जमा कराने को कहा है. अभिनेता पर YouTube पर सुझावों के जरिए शेयर भाव चढ़ाने का आरोप था.
क्या है मामला
बाजार नियामक सेबी ने अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी और साधना ब्रॉडकास्ट के प्रमोटरों सहित 31 संस्थाओं को सिक्योरिटी मार्केट में निवेश से बैन कर दिया था. यह मामला निवेशकों को कंपनी के शेयर खरीदने की सलाह देने वाले यूट्यूब चैनलों पर भ्रामक वीडियो अपलोड करने से जुड़ा था.
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कंपनियों पर यह आरोप है कि यू्ट्यूब पर भ्रामक वीडियो के जरिए निवेशकों को गुमराह किया जा रहा था. जांच में यह बात खुलासा हुआ कि कुछ यूट्यूब चैनलों पर गुमराह करने वाले वीडियो के जरिए दो कंपनियों के शेयरों में गड़बड़ी की जा रही थी. मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बीते साल अप्रैल-सितंबर में जांच शुरू की थी.
जांच में यह बात सामने आई कि वीडियो डाले जाने के बाद साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों में उछाल आया और प्रमोटर्स ने जमकर पैसा बनाया. सेबी की दिशानिर्देशों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति पंप एंड डंप एक्टिविटी के जरिए किसी कंपनी के शेयर को खरीदने या बेचने का काम नहीं कर सकता है.
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04:58 PM IST