Railway Act, 1989 Section 145 and 147: रेल की पटरी पर सेल्फी लेना और वीडियो बनाने के चक्कर न सिर्फ व्यक्ति की मौत हो सकती है बल्कि उसे जेल भी जाना पड़ सकता है. बता दें कि रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेना या वीडियो बनाना कानून के खिलाफ है और इसके लिए आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है.
taking selfie near railway track is punishable offence under rail act 1989 instagram facebook reels youtube shorts (Reuters)