Indian Railways: ट्रेन में इमरजेंसी अलार्म चेन खींचने के जान लें नियम, वरना खानी पड़ सकती है जेल की हवा
रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत, बिना उचित कारण ट्रेन के अलार्म चेन को खींचने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना या एक साल तक की जेल हो सकती है. इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले यात्री को 1 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 1 साल की जेल भी हो सकती है.
ट्रेन में इमरजेंसी अलार्म चेन खींचने के क्या हैं नियम (Image Credit: Reuters)
ट्रेन में इमरजेंसी अलार्म चेन खींचने के क्या हैं नियम (Image Credit: Reuters)
Indian Railways Chain Pulling Rules: भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखकर सभी डिब्बों में इमरजेंसी अलार्म चेन इंस्टॉल करती है. ट्रेन के डिब्बों में इमरजेंसी अलार्म चेन इसलिए लगाया जाता है ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में ट्रेन को रोका जा सके. हालांकि, मौजूदा समय में इस सुविधा का गलत इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. भारतीय रेल, ट्रेन में बिना किसी ठोस कारण के अलार्म चेन खींचने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में 1 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक 114 यात्रियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्रवाई की गई है, जिन्होंने बिना किसी ठोस वजह के ट्रेन में लगे अलार्म चेन को खींचा था.
बिना वजह चेन खींचने वाले 114 लोगों से वसूले गए 71,215 रुपये
प्रयागराज मंडल के अधिकार में आने वाले रेलवे स्टेशनों पर चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के क्रम में 1 जुलाई 2022 से 2 अगस्त 2022 तक कुल 114 लोंगो को बिना उचित कारण चेन खींचने वालों पर कार्रवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया. इन सभी यात्रियों से जुर्माने के तौर पर 71,215 रुपये वसूल किए गए हैं. रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग न करें, ऐसा करना दंडनीय अपराध है. उक्त कृत्य से आपके साथी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
1 हजार रुपये के जुर्माने के साथ हो सकती है 1 साल की जेल
बताते चलें कि अलार्म चेन खींचने की वजह से वो ट्रेन तो लेट होती ही है, इसके साथ उस ट्रैक पर पीछे से आ रही बाकी सभी ट्रेनें भी देर हो जाती हैं. रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत, बिना उचित कारण ट्रेन के अलार्म चेन को खींचने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना या एक साल तक की जेल हो सकती है. इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले यात्री को 1 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 1 साल की जेल भी हो सकती है.
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इन परिस्थितियों में खींची जा सकती है अलार्म चेन
- अगर चलती ट्रेन में आग लग जाए तो ऐसी स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए चेन पुलिंग की जा सकती है.
- यदि यात्रा के दौरान आपके साथ कोई बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति है और उसे ट्रेन में चढ़ने में दिक्कत हो रही है और गाड़ी चल जाए तो ऐसी स्थिति में भी अलार्म चेन खींचा जा सकता है.
- अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है और वह स्टेशन पर छूट जाता है और ट्रेन चल देती है तो ऐसी स्थिति में भी चेन पुलिंग की जा सकती है.
- अगर यात्रा के दौरान किसी यात्री की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में भी अलार्म चेन खींचा जा सकता है.
- ट्रेन में यात्रा के बीच यदि चोरी या डकैती होती है तो इस स्थिति में भी चेन पुलिंग की जा सकती है.
03:41 PM IST