रेलवे ने टिकट बुकिंग व रिफंड नियमों में किया बड़ा बदलाव, ट्रेन छूटने पर मिलेगा रिफंड
अपनी ट्रेन लेट होने पर कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाने पर अब आपको किराया रिफंड हो सकेगा. रेलवे ने इस संबंध में एक बड़ा बदलाव किया है. दसअसल रेलवे की ओर से रेल यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने अपने टिकट व रिफंड नियमों में संशोधन किया है.
रेलवे ने टिकट के रिफंड नियमों में किया बदलाव (फाइल फोटो)
रेलवे ने टिकट के रिफंड नियमों में किया बदलाव (फाइल फोटो)
अपनी ट्रेन लेट होने पर कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाने पर अब आपको किराया रिफंड हो सकेगा. रेलवे ने इस संबंध में एक बड़ा बदलाव किया है. दसअसल रेलवे की ओर से रेल यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने अपने टिकट व रिफंड नियमों में संशोधन किया है. इसके तहत अब मुख्य और कनेक्टिंग ट्रेन के लिए एक ही पीएनआर जारी किया जाएगा. ऐस में यदि आपकी ट्रेन लेन होने पर कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाती है तो आपको कनेक्टिंग ट्रेन की यात्रा का पूरा किराया रिफंड हो सकेगा.
कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर मिलेगा रिफंड
रेलवे की नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को ई टिकट और यात्री आरक्षण प्रणाली दोनों के जरिए बुक किए गए टिकटों पर रिफंड की सुविधा मिलेगी. हालांकि इसके लिए अगल - अगल तरीके अपनाने होंगे. पीआरएस से खरीदे गए टिकट के मामले में ट्रेन लेट होने पर मुख्य ट्रेन की यात्रा जिस स्टेशन पर खत्म होगी उसी स्टेशन के काउंटर पर रिफंड का क्लेम तीन घंटे के अंदर पीआरएस काउंटर पर करना होगा. वहीं ई टिकट के मामले में करेंट काउंटर पर तीन घंटे के अंदर मुख्य ट्रेन के लेट होने का कारण बताते हुए टीडीआर फाइल करना होगा.
यात्री को फाइल करना होगा टीडीआर
किसी वजह से करेंट काउंटर उपलब्ध न हो तो उस स्थिति में तीन दिनों के भीतर उसी स्टेशन पर टीडीआर फाइल किया जा सकता है. यात्री की ओर से टीडीआर फाइल किए जाने के बाद संबंधित जोन के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय या रिफंड ऑफिस की ओर से पूरी जांच किए जाने के बाद यात्री के खाते में किराए का पैसा भेज दिया जाएगा.
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
इस वजह से मिलता था रिफंड
अब तक ई टिकट या काउंटर से टिकट लेने पर मुख्य ट्रेन व कनेक्टिंग ट्रेन के लिए अलग - अलग पीएनआर जारी होते थे. ऐसे में करफर्म सीट होन पर यदि ट्रेन छूट जाती थी तो यात्री को कोई भी रिफंड नहीं मिलता था. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने नियमों में यह बदलाव किया है.
02:54 PM IST