Wealth Guide: बार-बार रिजेक्ट हो रहा आपका इंश्योरेंस क्लेम? इन पांच तरीकों का करें इस्तेमाल
Wealth Guide: इंश्योरेंस कवर लेते समय पॉलिसी होल्डर्स को इन कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, नहीं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
Wealth Guide: इंश्योरेंस कवर खरीदने वाले किसी भी व्यक्ति का सबसे पहला उद्देश्य यह होता है कि कि किसी दुर्घटना या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के दौरान यह उन्हें वित्तीय सुरक्षा दे. हालांकि आपकी जरा सी लापरवाही से आपके बीमा दावे को कैंसिल करा सकती है.
पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखे हुए कई नियम और शर्तें ऐसी हो सकती हैं, जिसे पॉलिसी होल्डर्स इंश्योरेंस लेते हुए न देखें. लेकिन यह पॉलिसी होल्डर की जिम्मेदारी है कि वह पॉलिसी डॉक्यूमेंट और पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पहले से अच्छी तरह से देख ले और बीमा कंपनी को उनका क्लेम रिजेक्ट करने का कोई मौका न दें.
प्रोबस इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड (Probus Insurance Broker Pvt Ltd) के डायरेक्टर राकेश गोयल ने ऐसे पांच तरीकों को बताया है, जिसे फॉलो कर आप अपने क्लेम को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं. आइए इन्हें जानते हैं.
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किसी भी जानकारी को न छुपाएं
कई बार कुछ बातों को किसी न बताना ही सबसे सही होता है, लेकिन एक पॉलिसी लेते समय किसी भी जानकारी को नहीं छुपाना चाहिए. यहां तक अपने बीमा कर्ता को कोई गलत जानकारी भी नहीं देना चाहिए. अपने पॉलिसी लेने के समय किसी भी तरह की दी गई गलत जानकारी आपके दावे को रिजेक्ट करा सकता है, क्योंकि यह 'सूचना छिपाने' की श्रेणी में आता है, जिससे अंतत: आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
पॉलिसी लेते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने अपने पिछले मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, सभी मौजूदा बीमारियों के बारे में या किसी भी अन्य स्थिति के बारे में अपने बीमाकर्ता को बिना किसी बदलाव के सारी जानकारियां दी है. इससे आपका क्लेम बाद में रिजेक्ट होने से बच सकता है.
प्रोसेसिंग पीरिएड
कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पॉलिसी होल्डर को कोई भी क्लेम करने से पहले एक विशेष समय तक इंतजार करना पड़ सकता है. यह वेटिंग पीरिएड बीमा, बीमाकर्ता और चुनी गई पॉलिसी के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. यदि आपने इस वेटिंग पीरिएड के अंदर क्लेम किया जाता है, तो आपका क्लेम खारिज कर दिया जाएगा.
क्लेम फाइल करने में देरी न करें
अगर आपके बीमाकर्ता ने पॉलिसी में क्लेम करने की अवधि को लेकर कोई गाइडलाइंस दी है, तो इसका मतलब है कि पॉलिसी होल्डर या उसके आश्रित एक निर्धारित समय के अंदर ही क्लेम फाइल कर सकते हैं. क्लेम फाइल करने के समय में किसी भी प्रकार की देरी होने पर आपके दावे को अस्वीकार किया जा सकता है.
अपने नॉमिनी को सही समय पर चुने
पॉलिसी होल्डर को अपने नॉमिनी के डीटेल्स को किसी भी समय अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है. जैसे कि यदि आप शादी कर लेते हैं और अपने बीवी या बच्चों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो इसकी डीटेल्स आपको अपडेट करानी होगी. पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को आपके क्लेम के कुछ या सभी फायदे मिलेंगे, ऐसे में यह सलाह दी जाती है कि अपने नॉमिनी की डीटेल्स को समय-समय पर या जब भी आवश्यक हो अपडेट करते हैं.
समय पर अपने प्रीमियम का भुगतान करें
अपने क्लेम को समाप्त होने से बचाने के लिए ड्यू डेट से पहले अपने प्रीमियम का भुगतान करें. बीमा कंपनियां अक्सर प्रीमियम का भुगतान करने के लिए कुछ रियायती समय देती हैं,लेकिन फिर भी इस बात की सलाह दी जाती है कि इस अवधि का इंतजार करने के बजाए अपने प्रीमियम का समय पर भुगतान किया जाए.
प्रीमियम के भुगतान को लेकर दिया गया इस तरह का एक्सटेंशन कुछ स्थितियों में एक्सक्लूसिव होता है. फिर भी यदि प्रीमियम का भुगतान सही समय पर नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी होल्डर का क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है. इसलिए उसे प्रीमियम का भुगतान सही समय पर करना चाहिए.
(Disclaimer: The views/suggestions/advices expressed here in this article is solely by investment experts. Zee Business suggests its readers to consult with their investment advisers before making any financial decision.)
07:00 AM IST