EPFO में आधार के अनुसार करना चाहते हैं नाम और जन्म तिथि में बदलाव, इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
EPFO: आधार कार्ड के अनुसार ईपीएफओ में नाम और जन्म तिथि में बदलाव कर सकते हैं.
जन्म तिथि में बदलाव के लिए कुछ कागजात की जरूरत पड़ेगी. (फाइल फोटो)
जन्म तिथि में बदलाव के लिए कुछ कागजात की जरूरत पड़ेगी. (फाइल फोटो)
EPFO: अब ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के सदस्य EPFO रिकॉर्ड में आधार कार्ड के अनुसार अपने नाम और जन्म तिथि में (DOB) में बदलाव कर सकते हैं. ईपीएफओ द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इसके सदस्य यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर ये चेंजेस कर सकते हैं. अगर आप भी अपने नाम या डेट ऑफ बर्थ में बदलाव करना चाहते हैं तो इस दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
आधार कार्ड के अनुसार नाम और जन्म तिथि में कैसे करें बदलाव?
1. ईपीएफओ के यूनिफाइड पोर्टल unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/epfo पर जाएं.
2. यूएएन नंबर (UAN), पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें
3. साइन इन करें.
4. अब मैनेज और उसके बाद मोडिफाई बेसिक डिटेल्स पर क्लिक करें.
5. आधार कार्ड के अनुसार आधार नंबर, नाम और जन्म तिथि दर्ज करें. सेव/सबमिट पर क्लिक करें. फिर Yes पर क्लिक करें.
6. अब अपने नियोक्ता (Employer) को नाम में बदलाव को अप्रूव करने के लिए सूचित करें.
ईपीएफओ सदस्यों को जन्म तिथि में बदलाव के लिए किन कागजात की पड़ेगी जरूरत? इनमें से कोई भी कागजात DOB में बदलाव के लिए मान्य होगा
1. जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र.
2. स्कूल या शिक्षा से संबंधित सर्टिफिकेट.
3. केंद्र और राज्य सरकार का सर्टिफिकेट जो सर्विस रिकॉर्ड पर आधारित हो.
4. पासपोर्ट
5. सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया कोई दूसरा विश्वसनीय कागजात
6. उपर दिए गए जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में सदस्य का मेडिकल परीक्षण करने के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट. इसके साथ सदस्य का शपथ पत्र जो सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत प्रमाणित हो.
7. आधार/ ई-आधार: डेट ऑफ बर्थ में आधार या ई-आधार के तहत बदलाव ईपीएफओ में दिए गए DOB में तीन साल ज्यादा या कम (plus or minus three years) तक हो सकता है.
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04:35 PM IST