80C के तहत टैक्स छूट कैसे लें? ये हैं टैक्स बचाने के 10 आसान तरीके?
सेविंग (Saving) के साथ ही टैक्स (Tax) भी बचाना है तो आपके पास कई विकल्प हैं. लेकिन इन विकल्पों में से कौन-सा आपके लिए सबसे बेहतर साबित होगा? कौन-से विकल्प में आपको अच्छे रिटर्न (Return) के साथ ज्यादा टैक्स छूट भी मिलेगी?
सेविंग (Saving) के साथ ही टैक्स (Tax) भी बचाना है तो आपके पास कई विकल्प हैं. लेकिन इन विकल्पों में से कौन-सा आपके लिए सबसे बेहतर साबित होगा? कौन-से विकल्प में आपको अच्छे रिटर्न (Return) के साथ ज्यादा टैक्स छूट भी मिलेगी? क्लियर टैक्स की चीफ एडिटर प्रीति खुराना ने जी बिजनेस के खास प्रोग्राम मनी गुरु में बताया कि सेविंग के साथ टैक्स बचाने की जुगत में यह भी जानना बेहद जरूरी है कि टैक्स बचाने के 10 आसान और बेहतर तरीके क्या हैं.
क्या है सेक्शन 80C?
80C इनकम टैक्स एक्ट का है एक सेक्शन
80C के तहत निवेश के कई विकल्प हैं मौजूद
PPF, PF, ELSS, टैक्स सेवर FD समेत अन्य
सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट
1. जीवन बीमा/मनी बैक योजना
जीवन बीमा या मनी बैक के प्रीमियम पर टैक्स छूट
जीवन बीमा में आते हैं ULIP और ट्रेडिशनल प्लान
सालाना प्रीमियम सम-एश्योर्ड के 10% से ज्यादा न हो
80C में टैक्स छूट के लिए यह नियम मानना जरूरी
कम से कम 2 साल के लिए प्रीमियम भरना जरूरी
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2. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
बेटी की उम्र 10 साल से कम तो खोल सकते हैं SSY
बेटी के 21 साल का होने पर मैच्योर होगा अकाउंट
बेटी की शादी, पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं पैसे
EEE कैटेगरी का निवेश इंस्ट्रूमेंट है
निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी पर भी टैक्स छूट
3. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
छोटी बचत योजनाओं में से एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड
अपने, जीवनसाथी, बच्चों के नाम पर खोल सकते हैं
PPF में होता है 15 साल का लॉक-इन पीरिएड
PPF में निवेश पर तिहरा टैक्स बेनेफिट
निवेश की रकम, ब्याज और मैच्योरिटी पर टैक्स छूट
एक साल में 1.5 लाख रुपए तक निवेश संभव
साल में कम से कम 500 रुपए का निवेश जरूरी
4. EPF/VPF
EPF- कर्मचारी भविष्य निधि
VPF- स्वैच्छिक भविष्य निधि
नौकरीपेशा हैं तो आपका EPF में निवेश होगा
हर महीने सैलरी में से तय रकम EPF में होती है जमा
कंपनी भी आपके लिए EPF में रकम करती है जमा
EPF में आपके योगदान पर टैक्स छूट, कंपनी को नहीं
EPF में अपने योगदान को बढ़ा सकते हैं
यह योगदान VPF में किया जा सकता है
इस पर भी 80C के तहत मिलेगी छूट
5. ELSS
ELSS यानि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम
ELSS एक डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड है
कम से कम 80% निवेश इक्विटी फंड में
80C के तहत मिलती है टैक्स छूट
स्कीम में 3 साल का लॉक-इन पीरियड
ELSS फंड में निवेश पर टैक्स छूट मिलती है
टैक्स छूट सेक्शन 80C के तहत
6. 5 साल की बैंक FD
टैक्स सेविंग FD के रूप में जानी जाती है
FD की अवधि होती है 5 साल के लिए
FD में रखे पैसों पर मिलती है टैक्स छूट
FD पर मिले ब्याज पर लगता है टैक्स
7. पोस्ट ऑफिस में पांच साल की जमा
ये निवेश बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही है
5 साल के लिए आपकी रकम लॉ़क हो जाती है
बीच में रकम निकाली तो टैक्स लाभ नहीं मिलेगा
सरकार हर तिमाही में ब्याज दरें तय करती है
खाता खोलते वक्त जो ब्याज दर, आखिर तक वही मिलेगी
8 होम लोन
IT एक्ट के सेक्शन 24(b) के तहत टैक्स छूट का फायदा
घर खरीदने, बनाने, रेनोवोट/रिपेयर करने के लोन पर टैक्स छूट
लोन के ब्याज पर मिलती है टैक्स छूट
टैक्स छूट का फायदा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर
टैक्स कानून में प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट चार्जेस भी ब्याज की श्रेणी में
ऐसे में प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट चार्जेस पर भी ले सकते हैं छूट
प्रिंसिपल अमाउंट
होम लोन की प्रिंसिपसल अमाउंट पर छूट
बैंक, वित्तीय संस्थानों से लिए लोन पर मिलेगी छूट
सेक्शन 80C के तहत `1.5 लाख तक की टैक्स छूट
सेक्शन 80C में कई और निवेश इंस्ट्रूमेंट भी शामिल
9.एजुकेशन लोन
बैंक और चैरिटेबल ट्रस्ट से लिया है लोन
जिस साल में लोन भरना शुरू करेंगे
तब से 8 साल तक ले सकेंगे ब्याज पर छूट
टैक्स छूट का फायदा भुगतान के आधार पर
अगर कई सालों का ब्याज 1 साल में ही भरा
उसी साल में टैक्स छूट का मिलेगा फायदा
10. बच्चों की ट्यूशन फीस
दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर टैक्स में छूट
स्कूल/कॉलेज की ट्यूशन फीस पर भी राहत
फुल टाइम एजुकेशन पर ही टैक्स छूट का फायदा
निजी ट्यूशन, कोचिंग, पार्ट-टाइम कोर्स पर छूट नहीं
03:15 PM IST