SBI पीपीएफ अकाउंट के बारे में जानें पते की ये पांच बातें, नहीं होगी असुविधा
SBI: पीपीएफ खाते में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये सालाना निवेश किया जा सकता है. इससे अधिक जमा करने पर आपको अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और न ही आप आयकर अधिनियम के तहत छूट के लिए पात्र होंगे.
पीपीएफ में राशि एकमुश्त या अधिकतम 12 किस्तों में प्रति वर्ष जमा की जा सकती है.
पीपीएफ में राशि एकमुश्त या अधिकतम 12 किस्तों में प्रति वर्ष जमा की जा सकती है.
देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समेत अन्य कई बैंक और डाकघर सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं. अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं या एसबीआई में पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं. एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, पीपीएफ आयकर लाभ के साथ अच्छे रिटर्न के साथ एक बेहतर निवेश विकल्प प्रदान करता है. आप चाहें तो अपने स्वयं के नाम के साथ-साथ नाबालिग की ओर से किसी भी शाखा में पीपीएफ खाता खोल सकते हैं. हां, हिंदू अविभाजित परिवार के नाम पर पीपीएफ खाते खोलने की अनुमति नहीं है. आइए इस खाते से जुड़े पांच बातों पर यहां नजर डालते हैं.
निवेश की सीमा
पीपीएफ खाते में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये सालाना निवेश किया जा सकता है. इससे अधिक जमा करने पर आपको अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और न ही आप आयकर अधिनियम के तहत छूट के लिए पात्र होंगे. एसबीआई के अनुसार, पीपीएफ में राशि एकमुश्त या अधिकतम 12 किस्तों में प्रति वर्ष जमा की जा सकती है.
ब्याज दर
पीपीएफ में जमा राशि पर ब्याज दर त्रैमासिक आधार पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है. वर्तमान में यह 8.0 प्रतिशत प्रति वर्ष है. ब्याज की गणना न्यूनतम शेष राशि (पीपीएफ खाते में) महीने के पांचवें दिन और अंत के बीच की जाती है. एसबीआई के मुताबिक, निवेशक हर साल प्राप्त ब्याज 31 मार्च को भुगतान किया जाता है.
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मेच्योरिटी पीरियड
पीपीएफ अकाउंट में निवेश 15 सालों के लिए होती है. इसके बाद, सब्सक्राइबर द्वारा आवेदन करने पर, इसे प्रत्येक 5 साल के 1 या अधिक ब्लॉक के लिए बढ़ाया जा सकता है.
आयकर लाभ
एसबीआई के पीपीएफ खाते के तहत, आयकर अधिनियम की धारा 88 के तहत आयकर लाभ उपलब्ध हैं. ब्याज आय पूरी तरह से आयकर से मुक्त है. एसबीआई के अनुसार, क्रेडिट के लिए बकाया राशि को पूरी तरह से वेल्थ टैक्स से भी छूट दी गई है.
समय से पहले भुगतान
कुछ शर्तों के तहत खाते के पांच साल तक चलाने के बाद समय से पहले भुगतान की अनुमति है. यह बात नाबालिगों के नाम पर आयोजित खाते पर भी लागू होती है.
02:00 PM IST