काम की बात: मैच्योरिटी पीरियड से पहले भी निकाल सकते हैं PPF का पैसा, क्या कहता है नियम और कैसे होगा ये काम
PPF Money Withdrawal: पब्लिक प्रोविडेंट फंड से क्या आंशिक निकासी की जा सकती है, यहां जानिए कि क्या कहता है नियम और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है.
PPF Money Withdrawal: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड एक ऐसा सरकारी निवेश इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आपकी सैलरी, आपके मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम को टैक्स फ्री (Tax Free) रखता है. इस सरकारी स्कीम (Government Scheme) में आपको कम से कम 15 साल के लिए पैसा लगाना होगा, क्योंकि इसका लॉकइन पीरियड 15 साल का होता है. लेकिन इस स्कीम में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं, जो आपको प्री-मैच्योरिटी निकासी की सुविधा देती हैं. यानी कि आप इस स्कीम में निवेश करके भी 15 साल से पहले अपना आंशिक पैसा निकाल सकते हैं. अगर आप पीपीएफ खाता (PPF) खुलवाना चाहते हैं तो बैंक या पोस्ट ऑफिस के जरिए अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं. हालांकि इसका एक नियम है और प्री-मैच्योरिटी विड्रॉल (PPF Money Withdrawal) के लिए आपको ये नियम जानना बहुत जरूरी है.
मैच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं पैसा?
नियम ये कहता है क आपका पीपीएफ खाता (PPF Account) की मैच्योरिटी आमतौर पर 15 साल में पूरी होती है. इसके बाद आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं और खास बात ये है कि इसमें निकाली गई राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री (Tax Free) होती है.
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लेकिन एक नियम ये भी है कि आप 15 साल से पहले भी निकासी कर सकते हैं. किसी खतरनाक बीमारी या किसी आश्रित की बीमारी के लिए आप पीपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पीपीएफ का पैसा निकाला जा सकता है. अगर आप विदेश शिफ्ट हो रहे हैं तो भी पीपीएफ (PPF Money) का पैसा निकाल सकते हैं.
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क्या कहता है नियम?
PPF खाते में से पैसा निकालने पर एक नियम है. ये नियम है कि 7वें वित्तीय वर्ष से आंशिक रूप से पैसा की निकासी कर सकते हैं. हालांकि एक बार में सिर्फ एक बार निकासी की जा सकती है. बता दें कि पीपीएफ का खाता पहले 6 साल पूरी तरह से लॉकइन होता है. समय से पहले पैसा निकालने पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है.
15 साल बाद निकाल सकते हैं पैसा
बता दें कि पीपीएफ खाता वित्तीय वर्ष के हिसाब से चलता है और 15 साल पूरा होने पर आप अपने पीपीएफ का पैसा (PPF Money Withdrawal) आसानी से निकाल सकते हैं. हालांकि मैच्योरिटी के बाद अगर आपको अपने निवेश का कार्यकाल और बढ़ाना है तो आप 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आपको फॉर्म H भरना होगा.
05:56 PM IST