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Post Office Sukanya Samriddhi scheme: बेटियों का फ्यूचर बनाने के लिए अभी से तैयारी करना बेहतर होता है. जानकारों का कहना है कि अभी से अगर इनके एजुकेशन और शादी के खर्च के लिए माता-पिता सिस्टमैटिक ढंग से निवेश की शुरुआत करते हैं तो इनकी तरक्की में कोई आर्थिक अड़चन का सामना नहीं करना पड़ता है. निवेश के विकल्प में से एक पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना (Post Office Sukanya Samriddhi Yojana) एक बेहतर विकल्प है. इसमें आप हर महीने छोटी रकम भी निवेश कर सकते हैं. इतना ही नहीं, आपकी तरफ से किए गए निवेश पर आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है.
10 साल से कम की उम्र की बालिका के नाम पर माता-पिता या अभिभावक पोस्ट ऑफिस (Post Office) की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट (Post Office Sukanya Samriddhi scheme Account) खोल सकते हैं. एक बात खासतौर परभारत में एक बालिका के नाम पर डाकघर या किसी भी बैंक में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है. यह अकाउंट (Post Office SSA Account) एक परिवार में मैक्सिमम दो बच्चियों के लिए खोला जा सकता है. जुड़वां/ट्रिपल बच्चियों के जन्म के मामले में दो से ज्यादा खाते खोले जा सकते हैं.
पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट (Post Office Sukanya Samriddhi Account) कम से कम 250 रुपये में ओपन कर सकते हैं. यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 रुपये डिपोजिट करना जरूरी है. इस स्कीम में एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.50 लाख रुपये तक डिपोजिट कर सकते हैं. आप इसे इन्स्टॉलमेंट में या एकमुश्त जमा कर सकते हैं. 50 रुपये के मल्टीपल में इसमें अकाउंट खुलने की तारीख से अगले 15 साल तक निवेश करना होता है.
प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना 2023 में निवेश पर सालाना 7.6 प्रतिशत ब्याज ऑफर किया जा रहा है. बता दें, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) पर मिलने वाला ब्याज सीधे भारत सरकार तय करती है. वित्त मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर निर्धारित दर पर अकाउंट ब्याज अर्जित करता है. Post Office Sukanya Samriddhi scheme में ब्याज का कैलकुलेशन महीने के पांचवें दिन की समाप्ति और महीने के आखिर के बीच खाते में सबसे कम बैलेंस राशि पर कैलेंडर माह के लिए किया जाता है.
अगर आप इस अकाउंट (Sukanya Samriddhi Yojana) से मेच्योरिटी से पहले पैसे निकालना चाहते हैं तो उसके लिए तय शर्तें और नियम हैं. बच्ची की 18 साल की उम्र पूरी होने या 10वीं क्लास पास करने के बाद ही अकाउंट से निकासी की जा सकती है. साथ ही इसमें पिछले वित्त वर्ष के आखिर में उपलब्ध बैलेंस राशि का 50% तक निकासी की जा सकती है.
अगर अकाउंट क्लोज करना हो तो यह अकाउंट ओपन होने की तारीख से पांच साल बाद अकाउंटहोल्डर के निधन की स्थिति में, जान जोखिम में डालने वाली बीमारी,अभिभावक के निधन की स्थिति में तय नियमों और कागजी कार्यवाही के बाद ही हो सकता है. सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खाता (Post Office Sukanya Samriddhi scheme) खोलने की तारीख से 21 साल बाद या तय उम्रसीमा नियम के मुताबिक बालिका के विवाह के समय (शादी की तारीख से 1 महीने पहले या 3 महीने बाद) खुद ही क्लोज हो जाता है.
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