Post Office की ये स्कीम गारंटीड बनाती है करोड़पति, मिल रहा है 7.1% सालाना ब्याज; समझ लें कैलकुलेशन
Post Office Scheme: लंबी अवधि के नजरिए से गारंटीड कॉर्पस बनाने में सरकार की स्माल सेविंग्स स्कीम्स में जबरदस्त ऑप्शन है. इनमें एक ऑप्शन पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) है.
Post Office Scheme: लंबी अवधि के नजरिए से गारंटीड कॉर्पस बनाने में सरकार की स्माल सेविंग्स स्कीम्स में जबरदस्त ऑप्शन है. इनमें एक ऑप्शन पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) है. PPF अकाउंट को पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में खुलवाया जा सकता है. इसके अलावा, डेजिग्नेटेड बैंकों में भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है. 1 जनवरी 2023 से PPF अकाउंट पर 7.1 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है. इसमें ब्याज की कम्पाउंडिंग सालाना आधार पर होती है. PPF अकांउट की मैच्योरिटी 15 साल है. यानी, यह लंबी अवधि का निवेश ऑप्शन है. यानी, पीपीएफ भविष्य के लिए फंड तैयार करने का लक्ष्य लेकर चलने वालों के लिए बेहतर विकल्प है. इसकी एक खासियत यह है कि इसमें निवेश पर बाजार का कोई जोखिम नहीं होता है. निवेश सुरक्षित होने के साथ-साथ रिटर्न भी गारंटीड रहता है.
₹500 से खुल जाएगा PPF अकाउंट
PPF मिनिमम 500 रुपये से खुलवाया जा सकता है. इसमें एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 1.50 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है. इस अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद 5-5 साल के ब्रैकेट में आगे एक्सटेंड करने की सुविधा है. डाक घर में जमा हर एक पैसे पर सुरक्षा की गारंटी. जबकि बैंकों में सिर्फ 5 लाख तक की ही रकम पर बीमा मिलता है. यानी बैंक डूब जाएं तो आपकी सिर्फ 5 लाख की रकम ही सुरक्षित रहेगी.
₹1 करोड़ का फंड कैसे बनेगा
मैक्सिमम मंथली जमा: 12,500 रुपये
मैक्सिमम सालाना जमा: 1,50,000 रुपये
नई ब्याज दरें: 7.1% सालाना कम्पाउंडिंग
15 साल बाद मेच्योरिटी पर रकम: 40,68,209 रुपये
25 साल बाद मेच्योरिटी पर रकम: 1.03 करोड़ रुपये (निवेश 5-5 साल के ब्रेकैट में बढ़ाने पर)
कुल निवेश: ₹37,50,000
ब्याज का फायदा: ₹65,58,015
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(नोट: 7.1 फीसदी ब्याज दरों के अनुसार 1 करोड़ का फंड बनाने के लिए 25 साल लगेंगे. वहीं इसके लिए 37,50,000 रुपये निवेश करना होगा. सरकार हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा करती है. दरें बदलने पर निवेश की रकम या अवधि में बदलाव हो सकता है.)
EEE कैटेगरी में टैक्स बेनेफिट
PPF अकाउंट खुलवाने के कई फायदे हैं. सबसे बड़ा फायदा आपको टैक्स सेविंग में होगा. टैक्स बेनेफिट के लिहाज से यह EEE (एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट) कैटेगरी में आता है. पीपीएफ में 1.50 लाख रुपये सालाना के डिपॉजिट पर सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए मैच्योरिटी का फंड और ब्याज की होने वाली इनकम भी टैक्स फ्री होती है.
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