Post Office स्कीम्स में आपने भी किया है निवेश! जान लीजिए मेच्योरिटी से पहले किस स्कीम को कब करा सकते हैं एनकैश या क्लोज
Post Office Savings Schemes: कुछ स्कीम्स ऐसी भी हैं जिन्हें आप कभी भी क्लोज या एनकैश करा सकते हैं. साथ ही तय समय या पीरियड के बाद एनकैश होने वाली स्कीम्स पर प्री-क्लोजर चार्ज भी देने पड़ते हैं.
(फोटो - ज़ी बिज़नेस)
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Post Office Savings Schemes: पोस्ट ऑफिस कई छोटी बचत योजनाओं में निवेश का मौका देता है. हर सेविंग स्कीम की मेच्योरिटी अलग-अलग है. लेकिन आप चाहें तो स्कीम को एनकैश या क्लोज भी करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की स्कीम्स की अपनी शर्तें और नियम हैं. उससे पहले आप ऐसा नहीं कर सकते. हां, कुछ स्कीम्स (Post Office Savings Schemes) ऐसी भी हैं जिन्हें आप कभी भी क्लोज या एनकैश करा सकते हैं. साथ ही तय समय या पीरियड के बाद एनकैश होने वाली स्कीम्स पर प्री-क्लोजर चार्ज भी देने पड़ते हैं. आइए हम यहां डाकघर (Post Office) में अलग-अलग छोटी बचत योजनाओं को क्लोज कराने के नियम जान लेते हैं.
Post Office Saving Account को कभी करा सकते हैं क्लोज
पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (Post Office Saving Account) और सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट (SCSS) को आप कभी भी क्लोज या एनकैश करा सकते हैं. हां, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को क्लोज कराने पर आपको प्री-क्लोजर चार्ज देना पड़ सकता है.इन दोनों स्कीम पर ब्याज दर क्रमश: 4 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत सालाना है.
Post Office RD को कब करा सकेंगे एनकैश
पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपोजिट स्कीम यानी पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो आप इसे कम से कम तीन साल बाद ही क्लोज या एनकैश करा सकते हैं. ऐसे में आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज ही मिलेगा. वैसे स्कीम में निवेश पर फिलहाल 5.8 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है दो
Time Deposit Account की जान लीजिए शर्त
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पोस्ट ऑफिस टाइम डिपोजिट स्कीम (Post Office Time Deposit Account) में अगर आपने निवेश कर रखा है और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो कम से कम छह महीने बाद ही इससे बाहर निकल सकेंगे. पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, प्री-क्लोजर पर आपको चार्ज भी देना पड़ेगा. इस स्कीम पर ब्याज दर फिलहाल 5.5% से लेकर 6.7% तक है.
PPF के लिए क्या हैं नियम
भारत सरकार की स्कीम पीपीएफ (PPF) में निवेश किया है तो इसकी मेच्योरिटी 15 साल पर पूरी होती है. लेकिन गंभीर बीमारी, उच्च शिक्षा और एनआरआई स्थिति में आप पांच साल बाद इससे बाहर निकल सकते हैं. इस स्कीम पर फिलहाल 7.1 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है.
Sukanya Samriddhi Yojana की शर्त
बेटियों के फ्यूचर के लिए बेहद खास स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) से आप तभी बाहर निकल सकते हैं जब 18 साल की उम्र के बाद बेटी की शादी की बात हो. इससे पहले इस स्कीम (Sukanya Samriddhi Yojana) को आप एनकैश या क्लोज नहीं करा सकते. इस स्कीम में फिलहाल 7.6 प्रतिशत ब्याज ऑफर किया जा रहा है.
NSC (VIII Issue) और किसान विकास पत्र
पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग स्कीम यानी NSC(VIII Issue) में मृत्यु और जब्ती के परिस्थिति के अलावा इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं. किसान विकास पत्र (KVS) स्कीम से 2 साल 6 महीने के बाद ही बाहर निकल सकते हैं या इसे एनकैश करा सकते हैं.
Post Office Monthly Income Scheme Account के लिए क्या है शर्त
पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना खाता (Post Office Monthly Income Scheme Account) यानी एमआईएस स्कीम कम से कम एक साल बाद ही क्लोज करा सकते हैं. हां, ऐसा करने पर आपको प्रीक्लोजर चार्ज देना पड़ेगा.
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09:39 AM IST