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गवाहों का पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ KYC मास्टर सर्कुलर के तय फॉर्मेट में होना चाहिए. (PTI)
Post Office Small Savings: पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), किसान विकास पत्र (KVP) जैसी स्कीम में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर हैं. डिपार्टमेंट आफ पोस्ट (Department of Posts) ने पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं (Small Saving Scheme) में निवेश करने वालों को बड़ी राहत दी है.
देशभर के पोस्ट ऑफिस में सभी स्माल सेविंग्स स्कीम के क्लेम को स्वीकार करने के लिए गवाहों की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं होगी. पोस्ट विभाग ने सभी अधिकारियों को यह निर्देश जारी कर दिया है. क्लेम सेटलमेंट के लिए कुछ डॉक्युमेंट दिखाकर काम हो जाएगा. पोस्ट ऑफिस के नए सर्कुलर के मुताबिक, गवाहों का पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ KYC मास्टर सर्कुलर के तय फॉर्मेट में होना चाहिए.
नए सर्कुलर के मुताबिक, अगर गवाह का हस्ताक्षर किया हुआ सेल्फ अटेस्टेड आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ क्लेम डॉक्यूमेंट के साथ अटैच है तो पोस्ट ऑफिस क्लेम स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता. सर्कुलर में कहा गया है कि उसे नॉमिनी/दावेदारों से डाक विभाग को ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि मृत व्यक्तियों के PPF या दूसरी छोटी बचत योजना के क्लेम को स्वीकार करने के लिए पोस्ट ऑफिस के अधिकारी 2 गवाह पोस्ट ऑफिस में लाने को कह रहे हैं. इसे देखते हुए डाक विभाग ने यह निर्देश जारी किया है.
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एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स