Post Office Scheme: 10 लाख डिपॉजिट पर मिलेगा 3.70 लाख का ब्याज, कौन ले सकता है फायदा
Post Office Scheme: डाक घर की यह स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए है. इसमें 80सी के अंतर्गत 1.50 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.
Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की स्माल सेविंग्स स्कीम्स में सीनियर सिटीजन के लिए भी निवेश के बेहतर ऑप्शन हैं. इनमें एक स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS). पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स की खासियत यह है कि इनमें गारंटडी रिटर्न के साथ डिपॉजिट पूरी तरह सेफ रहता है. इनमें निवेश पर मार्केट के उतार-चढ़ाव का असर नहीं होता है. SCSS अकाउंट पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में मिनिमम 1,000 रुपये से खुलाया जा सकता है.
10 लाख पर डिपॉजिट 13.70 लाख का कॉर्पस
पोस्ट ऑफिस (Post Office) की सीनियर सिटीजंस स्कीम में अगर एकमुश्त 10 लाख रुपये निवेश करते हैं तो सालाना 7.4 फीसदी (कंपाउंडिंग) की ब्याज दर के हिसाब से 5 साल बाद यानी मेच्योरिटी पर कुल रकम 13,70,000 रुपये होगी. यहां आपको ब्याज के रूप में 3,70,000 रुपये का फायदा हो रहा है. इस तरह, हर तिमाही ब्याज 18,500 रुपये मिलेगा. इस स्कीम में मैक्सिमम 15 लाख रुपये निवेश किया जा सकता है. इसमें एकमुश्त निवेश करना होता है.
कौन खुलवा सकता है खाता
पोस्ट ऑफिस की SCSS के अंतर्गत 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र का व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है. अगर कोई 55 साल या उससे ज्यादा का है लेकिन 60 साल से कम का है और VRS ले चुका है तो वह भी SCSS में अकाउंट खोल सकता है. शर्त यह है कि उसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के एक माह के अंदर यह अकाउंट खुलवाना होगा और इसमें डिपॉजिट किया जाने वाला अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अमांउट से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
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SCSS के तहत डिपॉजिटर इंडिविजुअल या अपनी पत्नी/पति के साथ ज्वॉइंट में एक से ज्यादा अकाउंट भी रख सकता है. लेकिन सभी अकाउंट की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
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सेक्शन 80C में टैक्स छूट
SCSS की मैच्योरिटी होने के बाद अकाउंट को और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए मैच्योरिटी वाली तारीख के एक साल के अंदर एप्लीकेशन देनी होगी. इस अकाउंट में डिपॉजिट पर टैक्स डिडक्शन का भी फायदा मिलता है. इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट है.
SCSS में ब्याज से होने वाली इनकम पर टैक्स लगता है. अगर आपकी सभी SCSS की ब्याज की इनकम 50,000 रुपये सालाना से ज्यादा हो जाती है तो आपका TDS कटने लगता है. टैक्स की रकम आपके ब्याज से काटी जाती है. अगर ब्याज की इनकम तय लिमिट से ज्यादा नहीं है तो फॉर्म 15 G/15H जमाकर TDS से राहत ले सकते हैं.
SCSS के खास फीचर्स
- सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स में अकाउंट खोलने और बंद करवाने के समय नॉमिनेशन फैसिलिटी उपलब्ध है.
- इस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है.
- अकाउंट होल्डर प्रीमैच्योर क्लोजर कर सकते हैं. लेकिन पोस्ट ऑफिस (Post Office) केवल अकाउंट ओपनिंग के 1 साल बंद अकाउंट क्लोज करने पर डिपॉजिट का 1.5 फीसदी काटेगा, वहीं 2 साल बाद बंद करने पर डिपॉजिट का 1 फीसदी काटा जाएगा.
- SCSS की मैच्योरिटी होने के बाद अकाउंट को और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए मैच्योरिटी वाली तारीख के एक साल के अंदर एप्लीकेशन देनी होगी.
04:44 PM IST