अगर नहीं किया ये काम तो 5 दिन बाद बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड, ऐसे चेक करें स्टेटस
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, Dec 26, 2019 03:39 PM IST
आयकर विभाग (Income tax department) ने सभी पैन कार्ड को आधार (Aadahr card) से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के साथ आधार (Aadhaar) को लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 है. यानी 31 दिसंबर से पहले अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन नंबर 'बेकार' हो जाएगा.
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अधिकारिक वेबसाइट से करें लिंक
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मैसेज के जरिए भी हो जाएगा लिंक
इसके अलावा आप एसएमएस के जरिए भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं. आपको अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करना होगा. इसके बाद में स्पेस देकर आपको अपना आधार नंबर और पैन नंबर टाइप करना होगा. इसके बाद आप इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें. ऐसे करने के बाद आयकर विभाग इन दोनों डॉक्यूमेंट के लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा.
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विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं चेक
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