ULIP में भरा है 2.5 लाख से ऊपर प्रीमियम तो आ सकते हैं Tax के लपेटे में, जानिए कैसे
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Wed, Mar 24, 2021 04:56 PM IST
Term Plan लेने वालों के लिए जरूरी खबर है. वह यह कि ULIP (Unit linked Insurance Policy) के नियमों को बदला गया है. लोकसभा में कई संशोधनों के साथ पास हुए Finance Bill 2021 में ULIPs को लेकर भी कुछ प्रावधान किए गए हैं. इन बदलावों का असर उन लोगों पर पड़ेगा जो बड़ी रकम ULIP में लगाते हैं. अब उन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बराबर टैक्स देना होगा.
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मौजूदा ULIP पर लागू नहीं
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हाई प्रीमियम वाले ULIP पर सख्ती!
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इक्विटी म्यूचुअल फंड के बराबर टैक्स लगेगा
ULIP पर इक्विटी म्यूचुअल फंड (Equity Mutual Funds) के बराबर टैक्स लगेगा. कैपिटल गेंस टैक्स की जहां तक बात है तब ऐसी स्थिति में इन ऊंचे प्रीमियम वाले ULIPs को न्यूनतम इक्विटी थ्रेशहोल्ड को पूरा करना होगा, तब इन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह माना जाएगा. इस मिनिमम थ्रेशहोल्ड लिमिट को इंश्योरेंस पॉलिसी के पूरे टर्म के दौरान बनाए रखना होगा.
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थ्रेशहोल्ड लिमिट तय की गई
ऐसे ULIP अगर इक्विटी में सीधे निवेश करते हैं तो उनका 65 परसेंट असेट शेयर मार्केट में होना चाहिए. अगर वे ETFs जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए इक्विटी में सीधे निवेश नहीं करते हैं तो उनके असेट्स का 90 परसेंट इक्विटी में होना चाहिए. अगर वे इन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहते हैं तो उनसे मिलने वाला कैपिटल गेंस किसी और असेट से मिलने वाला कैपिटल गेंस माना जाएगा. फिर अगर इसे 3 साल से कम समय के लिए रखा तो इस पर टैक्स लगेगा, लंबी अवधि तक होल्ड करके रखने पर उसमें इंडेक्सेशन के साथ 20 परसेंट का टैक्स देना होगा.
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