PPF अकाउंट से जुड़ी आपके काम की 10 बातें, निवेश से पहले जरूर जानिए
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, May 07, 2020 10:14 AM IST
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) लंबे समय के लिए निवेश का एक अच्छा ऑप्शन है. पिछले कई साल से ब्याज दरों में गिरावट के बावजूद लोगों का झुकाव इसकी तरफ बरकरार है. पीपीएफ में मैच्योरिटी सीमा 15 साल की होती है. हालांकि, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है. फाइनेंशियल एडवाइजर्स का मानना है कि मैच्योरिटी पर अगर आपको फंड की जरूरत नहीं है तो इसे 15 साल से आगे भी बढ़ा सकते हैं. PPF होने से टैक्स में भी छूट मिलती है.
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1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के मुताबिक, पीपीएफ खाते में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है. खास बात ये है कि निवेश पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री है. साथ ही मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट भी पूरी तरह टैक्स फ्री है. लेकिन, PPF खाता के मैच्योर होने पर निवेशक के पास क्या ऑप्शन होता है.
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15 साल में बंद कर सकते हैं खाता
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मैच्योरिटी के बाद भी चालू रखें
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मैच्योरिटी के बाद भी मिलेगा ब्याज
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साल में 1 बार जरूर पैसा डालें
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15 साल बाद भी जारी रखें निवेश
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आगे बढ़ाने की कोई सीमा नहीं
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फॉर्म H भरकर देना होगा
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तो नहीं मिलेगा ब्याज
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