आप पोस्ट ऑफिस में भी पीपीएफ (PPF) अकाउंट ओपन कर सकते हैं. कई निवेशक को शेयर बाजार (stock market) और म्यूचुअल फंड में निवेश करने से डर लगता है तो ऐसे निवेशक पोस्ट ऑफिस में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident fund or PPF) के जरिये निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा पीपीएफ में जमा पैसे पर इनकम टैक्स की छूट भी ले सकते हैं. हालांकि पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ के अलावा निवेश के कई और ऑप्शन भी हैं. पीपीएफ एक तय समय में आपको एक बेहतर रिटर्न देता है.
1/6पीपीएफ (PPF) 15 साल की लंबी अवधि वाली निवेश योजना है, जिसमें फिलहाल वार्षिक 7.90% की कंपाउंड ब्याज़ दर मिल रही है. इस योजना से जुड़ने की कोई भी न्यूनतम या अधिकतम उम्र सीमा नहीं है.
2/6पीपीएफ में आप 500 रुपये से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. हां, इसमें अधिकतम सालाना राशि 1.5 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है. आप राशि को किस्तों में भी हर महीने जमा कर सकते हैं. बता दें, इसमें साल में अधिकतम 12 किस्त ही हो सकते है.
3/6आप अपने PPF खाते में जमा धन राशि से कुछ शर्तों के आधार पर लोन ले सकते हैं. योजना शुरू होने के तीसरे वर्ष से छठे वर्ष तक लोन लिया जा सकता है.
4/6पीपीएफ में सिर्फ सिंगल होल्डिंग अकाउंट ही खोल सकते हैं, जॉइंट अकाउंट ओपन करने की अनुमति नहीं होती है. आप अपनी अधिकतम निवेश सीमा के अंदर रहते हुए किसी नाबालिग के नाम पर भी निवेश कर सकते हैं.
5/6पीपीएफ अकाउंट को 15 वर्ष की अवधि ख़त्म होने के बाद उसे 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है. आप इसके बाद लगातार हर पाँच साल में इसे बढ़ा सकते हैं.
6/6इनकम टैक्स की धारा 80 C के तहत PPF में निवेश की गई राशि को टैक्स कटौती के लिए क्लेम किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त निवेश पर मिले ब्याज़ पर भी टैक्स नहीं लगेगा. जमा राशि पर जो ब्याज़ मिलता है वह तो टेक्स फ्री होता ही है, हालांकि इससे कमाएं गए ब्याज़ को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में दिखाना होगा. (फोटो - रॉयटर्स, पीटीआई, जी बिजनेस)