Pension Plan liya Kya: PM Kisan समेत ये 4 Pension प्लान कराएंगे बुढ़ापे में ठाठ, हर महीने मिलते हैं 5000 रुपए
Written By: अंकिता वर्मा
Wed, Feb 10, 2021 12:49 PM IST
अगर आपने अपने रिटायरमेंट को सेफ करने के लिए कोई पेंशन प्लान (Pension Plan) नहीं लिया है तो सरकार के 4 पेंशन प्लान आपका साथी बन सकते हैं. इनमें Atal Pension Scheme, pm shram yogi maandhan yojana, pm kisan maandhan nidhi yojana और PM लघु व्यापारी स्कीम शामिल है. आइए जानते हैं इनकी डिटेल
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Atal Pension Yojana
मोदी सरकार ने 2015 में APY की शुरुआत की थी. इसे असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बनाया गया था. 40 साल तक की उम्र में इसका खाता खोला जा सकता है. APY खाते में आप जो भी रकम जमा करेंगे उस पर आपको इनकम टैक्स छूट मिलेगी. इसके लिए खाते में जमा रकम की रसीद दिखानी होगी. ATAL Pension Yojana खासकर असंगठित क्षेत्र के Workers के लिए है. इस योजना को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है.
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ये है उम्र सीमा
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फंड नॉमिनी को भी हो सकता है वापस
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन
अगर आपकी मंथली इनकम 15000 रुपए और उम्र 40 साल से कम है तो आपके लिए यह खबर काम की है. मोदी सरकार ने 18 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए खास पेंशन योजना शुरू की है. इस स्कीम का नाम है PM-SYM (प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन). इसका अकाउंट खोलने का तरीका काफी आसान है. इसके लिए आपको घर के पास स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में अप्लाई करना होगा. अगर CSC का पता नहीं है तो इसे LIC या श्रम मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर ढूंढ़ सकते हैं. इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस, LIC ऑफिस, EPF और ESIC दफ्तर में जाकर भी अकाउंट खोला जा सकता है.
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कैसे खुलता है खाता
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पीएम किसान मानधन योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसानों को पेंशन दी जाती है. पीएम किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 की उम्र के बीच का कोई भी किसान भाग ले सकता है. 60 की उम्र के बाद किसानों को योजना के तहत 3 हजार रुपए महीना या 36 हजार रुपए सालाना पेंशन मिलेगी. अबतक इस स्कीम से करीब 20 लाख किसान जुड़ चुके हैं. इस योजना का फायदा सिर्फ वही किसान उठा सकते हैं, जो कि PM Kisan Samman Nidhi योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं. इस योजना का उद्देश्य छोटे और मझोले किसानों को मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक मदद पहुंचाना है. इस योजना का लाभ सिर्फ वही किसान उठा सकते हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि है. अगर आवेदक किसान इस शर्त को पूरा नहीं करता है, तो वह इस योजना का लाभ उठाने का अधिकारी नहीं होगा.
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