PAN से Aadhaar को नहीं कराया लिंक तो लग सकता है ₹10,000 का जुर्माना, जानिए क्या है शर्त
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Wed, Mar 04, 2020 01:50 PM IST
अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से (Pan-Aadhaar link) लिंक नहीं कराया है तो अब आपके ऊपर दोगुनी मार पड़ने वाली है. पहला तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी रद्द हो जाएगा. वहीं, इसके अलावा अगर आपने रद्द पैन का इस्तेमाल किया तो आपको 10,000 रुपए जुर्माने के रुप में भी देने होंगे. बता दें पैन को आधार से लिंक कराने की आखिती तारीख 31 मार्च 2020 है. अगर आपने 31 तारीख तक पैन को लिंक नहीं किया तो आपका पैन नंबर रद्द हो जाएगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इस बारे में सभी को जानकारी दे दी है.
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भरना पड़ेगा जुर्माना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए पहले भी डेडलाइन जारी की थी. आईटी डिपार्टमेंट ने कहा है कि जिन भी लोगों ने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है उनका पैन रद्द हो जाएगा. इसके साथ ही अब डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि लिंकिंग न कराने वाले लोगों को Income Tax Act के तहत सक्रिय PAN न रखने के आरोप में जुर्माना भरना पडे़गा.
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शर्त के साथ मिली छूट
31 मार्च 2020 तक PAN को आधार से लिंक नहीं किया गया तो इसे रद्द (Inoperative) कर दिया जाएगा. इनकम टैक्स रिटर्न का लाभ लेने के लिए PAN-आधार लिंकिंग जरूरी है. लेकिन, अगर कोई भी टैक्सपेयर तय डेडलाइन तक भी पैन-आधार लिंक नहीं कराता तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि, 31 मार्च के बाद भी इसे लिंक कराया जा सकेगा. हालांकि, इसके लिए टैक्स डिपार्टमेंट ने एक शर्त रखी है. शर्त ये है कि जब तक पैन-आधार लिंक नहीं होंगे पैन कार्ड को रद्द रखा जाएगा. लिंक होने पर पैन कार्ड को ऑपरेटिव कैटेगरी में वापस डाल दिया जाएगा. लेकिन, यहां एक बात ध्यान देने वाली है.
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अगर रद्द पैन कार्ड इस्तेमाल किया तो
पैन कार्ड रद्द होने के बाद उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया जा सकता है. लेकिन, अगर इस बीच किसी ने रद्द पैन कार्ड (inoperative Pan card) का इस्तेमाल किया तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा. इसमें पैनधारक को 10000 रुपए बतौर जुर्माना भरना होगा. अगर दोबारा कहीं रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है.
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लिंक कराने पर ऑपरेशनल होगा PAN
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