EPFO और ESIC स्कीम के तहत अब मिलेंगे कई एक्स्ट्रा बेनिफिट, कोरोनाकाल में मिलेगी बड़ी मदद
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Mon, May 31, 2021 09:49 AM IST
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए कर्मचारियों के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट की घोषणा कर दी है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, इन बेनिफिट में कोविड-19 से मरने वाले ईएसआईसी के बीमा धारकों के आश्रितों के लिए पेंशन की सुविधा और ईपीएफओ की तरफ से संचालित ग्रुप इंश्योरेंस - कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) के तहत सुनिश्चित 6 लाख रुपए की अधिकतम राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए करना शामिल है.
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कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा देने के किए गए हैं उपाय
नियोक्ताओं पर किसी भी तरह का अतिरिक्त खर्च डाले बिना कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय किए गए हैं. इस समय ईएसआईसी बीमा धारक व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक अशक्तता की स्थिति में उसके पति/पत्नी एवं विधवा मां को जीवन पर्यंत और बच्चों को 25 साल तक की उम्र तक उस कर्मचारी के औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत हिस्से के बराबर पेंशन दिया जाता है. कर्मचारी की बेटी होने की स्थिति में उसे उसकी शादी तक यह फायदा दिया जाता है.
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ईएसआईसी योजना में परिवारों की सहायता की जाएगी
ईएसआईसी योजना के तहत बीमा धारक या बीमित व्यक्ति (Insured Person) के परिवारों की सहायता करने के लिए, यह फैसला किया गया है कि बीमित व्यक्ति के परिवार के सभी आश्रित सदस्य जो ईएसआईसी के ऑनलाइन पोर्टल में कोविड बीमारी के निदान और इस रोग के कारण मौत से पहले रजिस्टर्ड हैं, वे भी काम के दौरान मरने वाले बीमित व्यक्तियों के आश्रितों को मिलने वाले फायदे और इसे समान स्तर पर ही हासिल करने के हकदार होंगे. इसके लिए दो शर्तें पूरी करनी होंगी.
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नोट कर लीजिए ईएसआईसी की ये दो शर्तें
पहली शर्त यह है कि बीमित व्यक्ति को ईएसआईसी ऑनलाइन पोर्टल पर कोविड रोग के निदान और इसके चलते होने वाली मौत से कम से कम तीन महीने पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए. दूसरी शर्त यह कि बीमित व्यक्ति निश्चित तौर पर वेतन के लिए नियोजित होना चाहिए और मृतक बीमित व्यक्ति के संदर्भ में कोविड रोग का पता चलने, जिससे मौत हुई हो, ठीक पूर्ववर्ती एक साल के दौरान कम से कम 78 दिन का अशंदान होना चाहिए.
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ईडीएलआई स्कीम के तहत इन्हें मिलेगा फायदा
ईपीएफओ की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के तहत इस योजना के सदस्य की मौत होने पर उनके परिवार के सभी जीवित आश्रित सदस्य ईडीएलआई के लाभों को हासिल करने के योग्य होंगे. वर्तमान में इस योजना के तहत, कर्मचारी की मौत के मामले में दिए गए फायदों का विस्तार किया गया है, अब ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए न्यूनतम सेवा की जरूरत नहीं है, पारिवारिक पेंशन का भुगतान ईपीएफ और एमपी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है, कर्मचारी के बीमार होने और कार्यालय न आने की स्थिति में साल में 91 दिनों के लिए बीमारी लाभ के रूप में कुल मजदूरी का 70 फीसदी का भुगतान किया जाता है.
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मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में किया है संशोधन
मंत्रालय की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कुछ संशोधन किए गए हैं. पहले संशोधन के तहत मृतक कर्मचारी के परिजनों को मिलने वाली अधिकतम लाभ राशि को छह लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया गया है. दूसरे संशोधन के तहत मृतक कर्मचारियों के पात्र परिवार के सदस्यों को 2.5 लाख रुपये का न्यूनतम आश्वासन लाभ मिलेगा, जो अपनी मौत से पहले एक या ज्यादा संस्थानों में 12 महीने की लगातार अवधि के लिए सदस्य थे. मौजूदा प्रावधान में एक संस्थान में 12 महीने तक लगातार रोजगार का प्रावधान है. इससे Contracted/informal मजदूरों को फायदा होगा जो एक संस्थान में लगातार एक साल तक काम करने की स्थिति के कारण फायदे से वंचित थे.
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