इनकम टैक्स नोटिस आएगा या नहीं आपका PAN Card ही बताएगा सबकुछ, जानें कैसे
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Mon, Jan 20, 2020 03:39 PM IST
अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने टैक्स इंवेस्टमेंट प्रूफ को जमा नहीं किया है तो उसके लिए आपके पास अभी 31 मार्च तक का समय बकाया है. अगर 31 मार्च तक आपने टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं दिया तो आपको ज्यादा टैक्स चुकाना होगा. इसके साथ ही जिन भी लोगों ने अभी तक आईटीआई फाइल नहीं किया है. उन लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि आयकर विभाग लगातार टैक्स न भरने वालों की स्क्रूटनी करता रहता है और उनके खिलाफ नोटिस जारी करता रहता है.
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10 अंक का पैन नंबर आपकी टैक्स प्रोफाइल बताएगा
ऐसे में अगर आपको यह पता लगाता है कि आपको आईटीआर का नोटिस आएगा या नहीं. इसके लिए आप अपने पेन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको बता दें कि 10 अंक का पैन नंबर आपकी टैक्स प्रोफाइल के बारे में बता सकता है. केंद्र सरकार का कर विभाग भी आपके पैन नंबर की मदद से ही आपका टैक्स प्रोफाइल चेक करता है. इससे पता लग जाता है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं. इसके बाद सरकार आपकी आमदनी और टैक्स के बारे में पता लगाती है. सरकार इस कदम से यह सुनिश्चित करती है कि कहीं आप टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे हैं.
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टैक्स प्रोफाइल चेक करें
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ऐसे लगाएं नोटिस का पता
आपको सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in पर जाना होगा. यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके वित्त वर्ष में दाखिल किए गए रिटर्न प्रोसेस हुआ है या नहीं. इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार सभी को आयकर रिटर्न फाइल करना चाहिए. यदि आयकर विभाग के रिकॉर्ड में इसका स्टेट्स पेंडिंग है तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है. आयकर विभाग के नोटिस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह भी पूछी जाती है.
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