अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने टैक्स इंवेस्टमेंट प्रूफ को जमा नहीं किया है तो उसके लिए आपके पास अभी 31 मार्च तक का समय बकाया है. अगर 31 मार्च तक आपने टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं दिया तो आपको ज्यादा टैक्स चुकाना होगा. इसके साथ ही जिन भी लोगों ने अभी तक आईटीआई फाइल नहीं किया है. उन लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि आयकर विभाग लगातार टैक्स न भरने वालों की स्क्रूटनी करता रहता है और उनके खिलाफ नोटिस जारी करता रहता है.
1/5ऐसे में अगर आपको यह पता लगाता है कि आपको आईटीआर का नोटिस आएगा या नहीं. इसके लिए आप अपने पेन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको बता दें कि 10 अंक का पैन नंबर आपकी टैक्स प्रोफाइल के बारे में बता सकता है. केंद्र सरकार का कर विभाग भी आपके पैन नंबर की मदद से ही आपका टैक्स प्रोफाइल चेक करता है. इससे पता लग जाता है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं. इसके बाद सरकार आपकी आमदनी और टैक्स के बारे में पता लगाती है. सरकार इस कदम से यह सुनिश्चित करती है कि कहीं आप टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे हैं.
2/5आपका पैन आपकी टैक्स प्रोफाइल बताता है. केंद्र सरकार भी आपके पैन नंबर से ही मिनटों में आपकी टैक्स प्रोफाइल चेक कर लेती है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं. इसके बाद ही सरकार जांच पड़ताल शुरू करती है कि आपकी इनकम कितनी है और आप टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे हैं.
3/5आपको सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in पर जाना होगा. यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके वित्त वर्ष में दाखिल किए गए रिटर्न प्रोसेस हुआ है या नहीं. इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार सभी को आयकर रिटर्न फाइल करना चाहिए. यदि आयकर विभाग के रिकॉर्ड में इसका स्टेट्स पेंडिंग है तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है. आयकर विभाग के नोटिस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह भी पूछी जाती है.
4/5आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप यह भी चेक कर सकते हैं कि आपका कोई इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग है या नहीं. नियम के अनुसार आयकर रिटर्न फाइल करना चाहिए. अगर आपने रिटर्न फाइल किया है और इनकम टैक्स विभाग के रिकॉर्ड में यह पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है. अगर नहीं किया है तो भी आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है. नोटिस में पूछा जाता है कि आप टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं.
5/5यदि आप कर कटौती यानि की टीडीएस के बारे में जानना चाहते हैं तो आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 26AS देखें. इस फॉर्म में इस बात की जानकारी होती है कि आपके पैन नंबर पर कितना टैक्स काटकर जमा किया गया है.