ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो सकती है मुश्किल
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, Jan 20, 2022 05:56 PM IST
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना उन सबके लिए जरूरी है जिनकी सालाना कमाई 2.5 लाख रुपये से ज्यादा और उम्र 60 साल से कम है. ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी सालाना कमाई 3 लाख रुपये से कम है, उन्हें सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने से छूट दी है. आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट एक बार फिर बढ़ा दी गई है. अब आप 15 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
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ITR फाइलिंग में न करें ये गलतियां
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सेविंग अकाउंट पर मिल रहे ब्याज को दिखाएं
ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके सेविंग अकाउंट पर मिल रहे ब्याज को कमाई के तौर पर ITR में दिखाना जरूरी होता है. यहीं पर वो गलती कर बैठते हैं. इनकम टैक्स के सेक्शन 80 TTA के तहत इंडिविजुअल्स के लिए सेविंग अकाउंट पर 10,000 रुपये तक की ब्याज कमाई पर छूट मिलती है. सीनियर सिटीजन के लिए सेक्शन 80TTB के तहत ये छूट 50,000 रुपये है. इससे ज्यादा ब्याज कमाई को ITR में दिखाना होता है.
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ई-वेरिफिकेशन न भूलें
अक्सर देखा गया है कि लोग ITR फाइल करने के बाद ये सोचते हैं काम पूरा हो गया, जबकि इसके बाद ई-वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होता है. ITR फाइल करने के 120 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ITR पर असर पड़ता है. ई-वेरिफिकेशन के कई तरीके हैं. नेट बैंकिंग अकाउंट, आधार OTP के जरिए आप इसे पूरा कर सकते हैं.
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नए और पुराने टैक्स सिस्टम को नहीं समझना
सरकार ने नया टैक्स सिस्टम भी लागू किया है. पुराने टैक्स सिस्टम में आप डिडक्शन और एग्जेम्पशन पाते हैं, लेकिन नए टैक्स सिस्टम में आपको डिडक्शन और एग्जेम्पशन तो नहीं मिलते लेकिन टैक्स रेट कम होता है. इन दोनों टैक्स सिस्टम में आपको ये तुलना करनी चाहिए कि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद कौन सा है, यानी किसमें आपको टैक्स ज्यादा बचेगा. उसके बाद ही टैक्स रिटर्न दाखिल करें.
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