Income Tax Return 2020-21: 31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, चूके तो भरनी पड़ेगी भारी पेनाल्टी
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Tue, Mar 23, 2021 04:21 PM IST
Income Tax Return 2020-21: वितीय वर्ष 2020-21 खत्म होने में यानी 31 मार्च आने में महज चंद दिन रह गए हैं. लेकिन यह आखिरी दिन आपसे जुड़े कई जरूरी काम के लिए भी डेडलाइन है. अगर आप अपने ऐसे जरूरी काम अबतक पूरा नहीं कर पाएं हैं तो आपके पास आखिरी 9 दिन अब भी हैं. अगर इस बार भी आप इसमें लापरवाही करते हैं तो आपको आगे भारी पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है. आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक (Pan-Aadhaar link) करने के साथ टैक्स (TAX) बचाने की कवायद से लेकर कई चीजों की अंतिम तारीख 31 मार्च ही है.
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आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च
अगर वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं फाइल किया है तो फाइन और इंटरेस्ट के साथ आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. आप इसे 31 मार्च से पहले पूरा कर लें. चूके तो इसके बाद आपको मोटी पेनाल्टी भरने के लिए तैयार रहना होगा. आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आएगा. (ज़ी बिज़नेस)
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डिडक्शन क्लेम करने का काम न रखें पेंडिंग
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम (Income Tax Deduction Claim) करने के लिए जीवन बीमा प्रीमियम (LIC Premium), PPF अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, मेडिक्लेम प्रीमियम का पेमेंट और चैरिटेबल ट्रस्ट्स को दिए गए दान जैसे पेमेंट के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च है. अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो कुल इनकम पर ज्यादा टैक्स देना होगा.
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एडवांस टैक्स जमा किया क्या
वैसे इनकम टैक्स पेयर्स जिनपर एडजस्टमेंट के बाद भी देनदारी 10 हजार रुपये से ज्यादा है और वह सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो उन्हें एडवांस टैक्स जमा करना होता है. अगर आप भी इस दायरे में हैं तो 31 मार्च से पहले की एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त जमा कर दें. ऐसा नहीं करने पर आपको 1 अप्रैल, 2021 से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234B के तहत बकाया राशि पर ब्याज चुकाना होगा. (रॉयटर्स)
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पैन-आधार लिंक कराने की भी डेडलाइन 31 मार्च
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