Coronavirus Lockdown में अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरा है तो अब इसमें देरी बिल्कुल न करें. Lockdown में जिन लोगों का पॉलिसी रिन्यूअल बाकी था और प्रीमियम नहीं भरा है तो एक बार पॉलिसी चेक कर लें.
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IRDAI
इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कैश की किल्लत दूर करने के लिए ही 15 मई तक ही प्रीमियम भरने की राहत दी थी और अब कंपनियों के पास क्लेम रिजेक्ट करने और पॉलिसी बेनिफिट जारी नहीं रखने का अधिकार है. इसलिए पॉलिसी होल्डर्स पॉलिसी खत्म होने से पहले या Continuity बेनिफिट के लिए 30 दिन के भीतर पॉलिसी का प्रीमियम भरें, जिससे उन्हें नुकसान नहीं होगा.
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ग्रेस पीरियड
बता दें कि ग्रेस पीरियड में प्रीमियम नहीं भरने पर कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर सकती हैं. ग्रेस पीरियड पॉलिसी खत्म होने के बाद की मियाद है. ग्रेस पीरियड पार हो जाने के बाद पॉलिसी के कन्टिन्यूटी बेनिफिट भी नहीं मिलते. जनरल इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी खत्म होने के 30 दिन तक ही कन्टिन्यूटी बेनिफिट जारी रखती हैं. ग्रेस पीरियड के बाद पॉलिसी रिन्यूअल नई पॉलिसी लेने जैसा होता है.
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पॉलिसी बेनिफिट
जानकारों के मुताबिक केस टू केस आधार पर कंपनियां के पास पॉलिसी जारी रखने का अधिकार है. कानूनी तौर पर कंपनी को पॉलिसी बेनिफिट रद्द करने का अधिकार होता है. पॉलिसी खत्म होने के बाद पॉलिसीधारक का क्लेम लेने का अधिकार नहीं रह जाता. लॉकडाउन की वजह से IRDAI ने 25 मार्च से 15 मई तक खत्म हुई पॉलिसी में छूट दी थी. बाद में प्रीमियम भरने पर पॉलिसी बेनिफिट नहीं मिलने के कई मामले सामने आए हैं.
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पॉलिसी होल्डर ध्यान रखें
हेल्थ पॉलिसी खत्म होने के 30 दिन के अंदर प्रीमियम जरूर भरें
30 दिन में प्रीमियम भरने से पॉलिसी लैप्स नहीं होगी
लॉकडाउन में ऑनलाइन पमेंट के जरिए प्रीमियम भरें
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कंपनियों ने दी रियायत
30 दिन बाद केस टू केस पर कंपनियों ने रियायत दी
ग्रेस पीरियड के बाद क्लेम का अधिकार नहीं
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