Gratuity को लेकर आया सुप्रीम फैसला, ऐसा करने पर हो सकता है बड़ा नुकसान
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sun, Dec 27, 2020 02:19 PM IST
Gratuity को लेकर बड़ी खबर है. Supreme Court ने कहा है कि अगर किसी कर्मचारी पर किसी तरह का कोई बकाया (Dues on Employee) है तो उसकी Gratuity का पैसा रोका या जब्त किया जा सकता है. जस्टिस संजय के. कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने शनिवार को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी की Gratuity से दंडात्मक किराया- सरकारी आवास में रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए जुर्माना सहित किराया वसूलने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है.
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No Dues certificate
हमारी सहयोगी साइट India.com की खबर के मुताबिक ताजा मामला झारखंड हाईकोर्ट के एक आदेश का है, जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) द्वारा एक कर्मचारी से 1.95 लाख रुपये की जुर्माना रकम वसूल का प्रयास किया गया था. उसने अपना बकाया और ओवरस्टाईड क्लियर नहीं किया था. कर्मचारी 2016 में रिटायर होने के बाद बोकारो में आधिकारिक आवास में बना रहा.
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अदालत ने 2017 में दिया था आदेश
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