नए साल में इन जरूरी कामों की जान लें डेडलाइन, नहीं होंगे परेशान
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sat, Jan 04, 2020 07:25 AM IST
नए साल में हम प्रवेश कर चुके हैं. हर साल की तरह इस साल भी कई ऐसे जरूरी काम हैं जिनकी डेडलाइन है. इन डेडलाइन को समझना और इस पर गौर करना बेहद जरूरी है. इससे आपको परेशानी कम होगी और आप अपने सभी जरूरी काम को डेडलाइन यानी तय तारीख या समय से पहले निपटा सकते हैं. इन जरूरी काम में पैन से आधार को लिंक कराना, फास्टैग हासिल करना, आईटीआई फाइल करना जैसे कई काम हैं जिनकी एक तय समयसीमा होती है.
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किराये पर रहते हैं तो टी़डीएस फाइल करना
अगर आप किराये के मकान में रहते हैं और आपका मासिक किराया 50 हजार रुपये से ज्यादा है तो आपको इस पर टैक्स काटने की जरूरत है. नियमों के मुताबिक, एक वित्त वर्ष में किरायेदार को एक बार कुल किराये पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होता है. यह राशि मकान खाली करते समय या वित्त वर्ष के अंत में 30 दिनों के अंदर सरकार के पास टीडीएस जमा करानी होती है. ऐसा नहीं होने पर पेनाल्टी लगती है.
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टीडीएस सर्टिफिकेट 15 जून से जुटाना शुरू करें
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होम लोन पर क्रेडिट सब्सि़डी 31 मार्च तक
अगर आप घर खरीदने के लिए होम ले रहे हैं तो आप मिडिल इनकम ग्रुप के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के मुताबिक होम लोन पर क्रेडिट सब्सिडी ले सकते हैं. इसके लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है. हालांकि यह सब्सिडी कुछ शर्तों के साथ मिलती है. इसमें एमआईजी-1 के लिए हाउसहोल्ड इनकम 6-12 लाख सालाना तय किया गया है. इसी तरह, एमआईजी-2 के लिए सालाना हाउसहोल्ड इनकम 12-18 लाख रुपये है. एमआईजी-1 के लिए चार प्रतिशत और एमआईजी-2 के लिए तीन प्रतिशत क्रेडिट सब्सिडी मिलती है.
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देरी से आईटीआर फाइल करने की तारीख 31 मार्च
अगर आपने अभी तक वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो पेनाल्टी के साथ बकाया आईटीआर 31 मार्च 2020 तक फाइल कर सकते हैं. इस डेडलाइन से चूकने के बाद आप ये बकाया आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे. बिलटेड आईटीआर फाइल करने के लिए आपको 10000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी. हां, अगर आप 31 दिसंबर तक ये काम कर लेते तो पेनाल्टी मात्र 5000 रुपये ही देनी होती.
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पैन-आधार को लिंक कराना
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