नए साल में हम प्रवेश कर चुके हैं. हर साल की तरह इस साल भी कई ऐसे जरूरी काम हैं जिनकी डेडलाइन है. इन डेडलाइन को समझना और इस पर गौर करना बेहद जरूरी है. इससे आपको परेशानी कम होगी और आप अपने सभी जरूरी काम को डेडलाइन यानी तय तारीख या समय से पहले निपटा सकते हैं. इन जरूरी काम में पैन से आधार को लिंक कराना, फास्टैग हासिल करना, आईटीआई फाइल करना जैसे कई काम हैं जिनकी एक तय समयसीमा होती है.
1/6अगर आप किराये के मकान में रहते हैं और आपका मासिक किराया 50 हजार रुपये से ज्यादा है तो आपको इस पर टैक्स काटने की जरूरत है. नियमों के मुताबिक, एक वित्त वर्ष में किरायेदार को एक बार कुल किराये पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होता है. यह राशि मकान खाली करते समय या वित्त वर्ष के अंत में 30 दिनों के अंदर सरकार के पास टीडीएस जमा करानी होती है. ऐसा नहीं होने पर पेनाल्टी लगती है.
2/6बैंक या नियोक्ता आईटीआर फाइल करने में काम आने वाला फॉर्म 16 देती है. साथ ही बैंक टीडीएस सर्टिफिकेट भी देते हैं. आप इन पेपर को 15 जून से जुटाना शुरू कर दें. इससे आपको समय पर आईटीआई फाइल करने में मदद मिलेगी.
3/6अगर आप घर खरीदने के लिए होम ले रहे हैं तो आप मिडिल इनकम ग्रुप के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के मुताबिक होम लोन पर क्रेडिट सब्सिडी ले सकते हैं. इसके लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है. हालांकि यह सब्सिडी कुछ शर्तों के साथ मिलती है. इसमें एमआईजी-1 के लिए हाउसहोल्ड इनकम 6-12 लाख सालाना तय किया गया है. इसी तरह, एमआईजी-2 के लिए सालाना हाउसहोल्ड इनकम 12-18 लाख रुपये है. एमआईजी-1 के लिए चार प्रतिशत और एमआईजी-2 के लिए तीन प्रतिशत क्रेडिट सब्सिडी मिलती है.
4/6अगर आपने अभी तक वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो पेनाल्टी के साथ बकाया आईटीआर 31 मार्च 2020 तक फाइल कर सकते हैं. इस डेडलाइन से चूकने के बाद आप ये बकाया आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे. बिलटेड आईटीआर फाइल करने के लिए आपको 10000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी. हां, अगर आप 31 दिसंबर तक ये काम कर लेते तो पेनाल्टी मात्र 5000 रुपये ही देनी होती.
5/6सरकार ने एक बार फिर से इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया है. अगर आपने अब भी इसे आपस में लिंक नहीं कराया है तो आपको 31 मार्च तक इसे लिंक करा लेना चाहिए. इससे चूकने पर आपको परेशानी हो सकती है.
6/6अगर आप गाड़ी मालिक हैं तो आपको 15 जनवरी तक फास्टैग जरूर ले लेना चाहिए. यह टोल पर आपको बिना समय गंवाए सीधे निकलने में मदद करेगा. ध्यान रखें कि जिन गाड़ियों पर फास्टटैग नहीं लगा होगा उनसे दोगुना चार्ज वसूली जाएगा. पहले इसके लिए डेडलाइन 21 दिसंबर थी.