EPFO: क्या है फॉर्म 10C? PF से पैसे निकालते समय पड़ती है जरूरत
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Fri, Aug 06, 2021 03:20 PM IST
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने हर मेम्बर को इंप्लॉयर पेंशन स्कीम (ईपीएस) का भी लाभ मिलता है. EPF में इम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों ही कंट्रीब्यूशन करते हैं. वहीं, कुछ हिस्सा पेंशन फंड (EPS) में जाता है, जिससे उसे रिटायर होने पर पेंशन के रूप में एक तय रकम मिलती है. अगर आप नौकरी छोड़ते हैं, तो पीएफ से पैसे निकालने के लिए फॉर्म 19, फॉर्म-10C, फॉर्म-31, फॉर्म-10D जैसे फॉर्म भरने की जरूरत पड़ती है. इसमें फॉर्म 10C का इस्तेमाल पेंशन का पैसा निकालने के लिए किया जाता है.
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कब निकाल सकते हैं पेंशन का पैसा
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EPS सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म 10C
ईपीएफओ मेम्बर के ईपीएस/ईपीएफ सर्टिफिकेट में उसका सर्विस टेन्योर और फैमिली डिटेल होती है. EPS पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट EPFO की ओर से जारी किया जाता है. PF अकाउंट में EPF के साथ-साथ EPS कंट्रीब्यूशन भी जमा होता है. किसी कारणवश इम्प्लॉई की मौत होने पर तो पीएफ का पैसा नॉमिनी को मिलता है. इसके लिए कर्मचारी को फॉर्म 10सी भरना होता है.
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PF खाते का पूरा पैसा कर सकते हैं विद्ड्रॉल
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फॉर्म 10C: ये शर्तें भी जान लें
फॉर्म 10C भरने के कुछ दिनों बाद ही इम्प्लॉई के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाता है. इसका लाभ किसको मिलेगा, इसको लेकर कुछ शर्तें भी हैं. जैसेकि, अगर आपने 10 साल से पहले जॉब छोड़ देते हैं तो आप 10सी भरकर निकासी कर सकते हैं. वहीं, अगर 10 साल की सर्विसे पहले इम्पलॉई की उम्र 58 साल हो गई तो वह भी पेंशन फंड निकाल सकता है.
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