काम की बात: 30 सितंबर तक निपटा लें ये 5 जरूरी काम, चूके तो अटक जाएगा बैंकिंग-शेयर ट्रांजैक्शन
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Fri, Aug 27, 2021 05:47 PM IST
5 important money task deadline: मनी यानी पैसे-रुपये से जुड़े कई ऐसे काम है, जिन्हें आपको 30 सितंबर से पहले पूरा कर लेना है. वर्ना इससे आपका बैकिंग ट्रांजैक्शन से लेकर शेयर बाजार से जुड़े ट्रांजैक्शन अटक सकते हैं. कोविड19 महामारी के चलते वित्त मंत्रालय की तरफ से कई चीजों की डेडलाइन बढ़ाई गई थी. इनमें वित्त वर्ष 2021 के लिए रिटर्न फाइल (ITR filing) करने से लेकर पैन को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar linking) करना तक शामिल है. आइए जानते हैं ऐसी 5 जरूरी सरकारी कम्प्लांयस, जिन्हें हमें 30 सितंबर तक पूरी कर लेना है.
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आधार से पैन लिंक करा लें
आधार से पैन को लिंक काराना बहुत जरूरी है. सरकार ने आधार से पैन लिंक कराने की डेडलाइन 31 सितंबर 2021 तय की है. अगर आपने 30 सितंबर तक आधार से पैन लिंक नहीं कराया तो आपका पैन अनऑपरेटिव हो जाएगा. अगर एकबार आपका पैन निष्क्रिय हो गया, तो कई तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रूक जाएंगे. आपकी KYC भी इनकम्प्लीट मानी जाएगी. इसके अलावा, तय डेडलाइन खत्म होने के बाद पैन-आधार लिंक कराते हैं, तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी. यह पेनल्टी 1,000 रुपये तक हो सकती है.
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डीमैट अकाउंट में KYC करा लें पूरी
कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने निवेशकों को डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स में KYC डीटेल अपडेट कराने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 कर दी है. पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी. सेबी ने 30 जुलाई को जारी सर्कुलर में यह छूट दी. KYC अपडेट नहीं होने पर निवेशक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे. क्योंकि उनका अकाउंट डिएक्टिविट माना जाएगा. ऐसे में शेयर ट्रांसफर भी नहीं सकेगा. इसलिए तय समयसीमा में डीमैट अकाउंट में केवाईसी जरूर अपडेट करा लें.
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FY22 के लिए एडवांस टैक्स
फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा कराने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2021 है. अगर अपकी अनुमानित टैक्स लायबिलिटी एक फाइनेंशियल ईयर में 10 हजार रुपये से ज्यादा है. तो आपको एडवांस टैक्स चुकाना होता है. एडवांस टैक्स नहीं चुकाने पर पेनल्टी देनी पड़ती है. इसलिए इसका ध्यान रखें कि तय समय से पहले एडवांस टैक्स का पेमेंट हो जाए.
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ITR फाइल कर लें
अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अभी तक फाइल नहीं किया है तो 30 सितंबर 2021 तक इसे जरूर कर लें. जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट के ऑडिट की जरूरत नहीं है, वे FY21 के लिए अपना रिटर्न तय डेडलाइन से पहले फाइल कर दें. इसके बाद आपको फाइन देना पड़ेगा. अगर आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में कुल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है.
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