कल से बदल जाएंगे आपके पैसे से जुड़े 6 नियम, काम निपटाने के लिए आज है आखिरी मौका
Written By: अमित कुमार
Fri, Jul 31, 2020 12:27 PM IST
देशभर में फैले कोरोना संकट के बीच सरकार ने टैक्स और पैसों से जुड़े कई कामकाज की डेडलाइन 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दी थी. कोरोना महामारी में लोगों की मदद के लिए सरकार ने ये कदम उठाया था. तो अगर आपने अपने पैसों से जुड़े कामकाज को आज ही निपटा लें वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. (Image:Pixaway)
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1-सेल्फ असेसमेंट टैक्स को भरने की तारीख
अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स एक लाख रुपए से ज्यादा है तो आप 31 जुलाई से पहले इसका भुगतान कर दें. नहीं तो आपको बाद में पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. CBDT की ओर से भी इसको लेकर सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें बताया था कि सभी टैक्सपेयर्स 31 जुलाई तक इसका भुगतान कर दें. इस टैक्स का पेमेंट न करने पर हर महीने 1 फीसदी की दर ब्याज लगाया जाएगा. (Image:Pixaway)
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2-ईपीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन की घटी दर खत्म होगी
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3-2018-19 का आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन
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4-टैक्स-सेविंग इनवेस्टमेंट का अंतिम दिन
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5-टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट को फाइल करने की तारीख
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