GSTR-1 फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी, 10 जनवरी तक नहीं भरने पर ब्लॉक होगा E-Way बिल
अगर आपने अभी तक GSTR-1 फॉर्म नहीं भरा हैं तो बिल्कुल भी परेशान न हों. बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (CBIC) ने GSTR-1 भरने की तारीख को 10 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है.
अगर आपने अभी तक GSTR-1 फॉर्म नहीं भरा हैं तो बिल्कुल भी परेशान न हों. बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (CBIC) ने GSTR-1 भरने की तारीख को 10 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है. इसके लिए आपको कोई लेट फीस भी नहीं देनी होगी.
CBIC ने ट्वीट कर दी जानाकारी
CBIC ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है. CBIC (Central Board of Indirect Taxes) के मुताबिक, जुलाई 2017 से लेकर नवंबर 2019 के बीच में अगर किसी ने GSTR-1 फॉर्म नहीं भरा है तो वे 10 जनवरी 2020 तक इसे भर सकते हैं. इसके लिए उन्हों कोई लेट फीस नहीं देनी होगी.
1/4 As a one-time measure to enable taxpayers to clear the backlog of all GSTR-1 which have not been filed from July 2017 to Nov 2019, a late fee waiver till 10.01.2020 (vide NN 74/2019 dt. 26.12.2019) has been provided. @nsitharamanoffc @nsitharaman @ianuragthakur
— CBIC (@cbic_india) December 27, 2019
10 तारीख के बाद लगेगा जुर्माना
आपको बता दें कि 10 जनवरी 2020 के बाद अगर आपने GSTR-1 फॉर्म भरा तो उसके लिए आपको जुर्माना देना होगा. GSTR-1 फॉर्म भरने के लिए प्रति स्टेटमेंट 50 रुपए के हिसाब से लेट फीस ली जाएगी. बता दें कि यह लेट फीस दिन के हिसाब से तय की जाएगी. अगर आपने दो दिन लेट किया तो आपको 100 रुपए देने होंगे.
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10 हजार रुपए है अधिकतम सीमा
इसकी अधिकतम सीमा प्रति स्टेटमेंट 10 हजार रुपए तक की होगी. ऐसे में सलाह है कि बैकलॉग में पड़ेग GSTR-1 फॉर्म की को समय रहते भर दिया जाएगा.
नहीं भरने पर बंद हो सकता है E-Way बिल
इसके साथ ही विभाग ने बताया कि अग आपने तय समयसीमा में अपने पुराने GSTR-1 फॉर्म को भरकर जमा नहीं किया है तो आपका E-Way बिल भी ब्लॉक किया जा सकता है. इसलिए आप समय रहते अपना फॉर्म भर दें. सरकार ने कहा है कि GSTR-1 फॉर्म सही समय पर नहीं भरने पर ऐसा कदम उठाया जा सकता है.
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फॉर्म का मिलान सही होना जरूरी
इसके साथ ही Central Board of Indirect Taxes ने कहा कि हमें देश के सप्लायर को भी GSTR-1 फॉर्म भरने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. इसके साथ ही फॉर्म भरते समय कई सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए. GSTR-1 फॉर्म का GSTR-3B फॉर्म के साथ इसका सही से मिलान होना भी जरूरी है.
10:50 AM IST