होम » पर्सनल फाइनेंस » PAN CARD ALERT: पैन कार्ड की इस गलती से हो सकता है 10 हजार रुपये का नुकसान, जानें क्या है नियम
PAN CARD ALERT: पैन कार्ड की इस गलती से हो सकता है 10 हजार रुपये का नुकसान, जानें क्या है नियम
PAN Card Latest News: अगर आपने पैन कार्ड से जुड़ी गलती की तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. आइये जानते हैं पैन कार्ड के इस नियम के बारे में.
PAN CARD ALERT: पैन कार्ड की इस गलती से हो सकता है 10 हजार रुपये का नुकसान, जानें क्या है नियम
PAN CARD ALERT: पैन कार्ड की इस गलती से हो सकता है 10 हजार रुपये का नुकसान, जानें क्या है नियम
PAN Card Latest News: आज कल किसी भी ऑफिशियल काम के लिए PAN कार्ड की जरुरत होती है.पैन कार्ड आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है. अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपके कई काम अटक सकते हैं. वित्तीय लेनदेन के अलावा भी कई कामों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है. लेकिन अगर आपने गलती से दो पैन कार्ड बनवा लिया है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है. अगर आपने पैन कार्ड से जुड़ी गलती की तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. आइये जानते हैं पैन कार्ड के इस नियम के बारे में.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
दो कार्ड होने पर होगी ये बड़ी दिक्कतें
- सबसे पहले आप पैन कार्ड पर दिए गए दस अंकों के पैन नंबर को बिल्कुल सावधानी से भरें.
- आप ध्यान रखें कि इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर का इधर उधर होना आपको भारी पेनाल्टी लगवा सकता है.
- इसके साथ ही, अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है.
- इससे आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है.
- यानी आपके पास भी दो पैन कार्ड है तो तुरंत अपना दूसरा PAN कार्ड विभाग के पास सरेंडर करना होगा.
- इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B में इस बात का प्रावधान भी है.
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
दूसरा पैन कार्ड करें सरेंडर
- इसके लिए कॉमन फॉर्म है, जिसे आप इनकम टैक्स वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.
- इसके लिए आप वेबसाइट पर 'Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data' लिंक पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
- इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL दफ्तर में जाकर जमा करें.
- दूसरा PAN कार्ड सरेंडर करते समय फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें.
- आपको बता दें कि आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते है.
Written By:
ज़ीबिज़ वेब टीम
Updated: Mon, Dec 26, 2022
07:11 PM IST
07:11 PM IST
नई दिल्ली
ट्रेंडिंग न्यूज़