PAN CARD नहीं बनवाया है तो न करें देरी, अटक जाएंगे आपके ये जरूरी काम
PAN CARD: सरकार ने पैन कार्ड को जरूरी डॉक्यूमेंट में शामिल कर दिया है. पैन कार्ड बनाना आसान भी है और इसे बनाने में काफी कम खर्च है.
अगर आप 50 हजार रुपये की विदेशी करेंसी खरीदते हैं तो भी आपको पैन डिटेल देना होगा. (पीटीआई)
अगर आप 50 हजार रुपये की विदेशी करेंसी खरीदते हैं तो भी आपको पैन डिटेल देना होगा. (पीटीआई)
आज के समय में पैन कार्ड (PAN CARD) एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है. अगर आपने अब तक पैन कार्ड (PAN CARD) नहीं बनवाया है तो आपको आगे परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है. आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं. इसलिए टाल-मटोल करना छोड़िये और पैन कार्ड बनवा लीजिए. सरकार ने पैन कार्ड को जरूरी डॉक्यूमेंट में शामिल कर दिया है. पैन कार्ड बनाना आसान भी है और इसे बनाने में काफी कम खर्च है. आइए यहां जानते हैं कि बिना पैन कार्ड के कौन-कौन से जरूरी काम अटक सकते हैं.
बैंक में अकाउंट ओपनिंग
अगर आप बैंक में सेविंग या दूसरे अकाउंट खोलने जाते हैं तो वहां आपको पैन की जानकारी भी देनी होती है. बैंक चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, आपको पैन की जानकारी देनी होगी. बैंक में जब आप 50 हजार रुपये से ज्यादा रकम जमा करते हैं तो उसमें पैन की जानकारी देना जरूरी है. क्रेडिट कार्ड बनने में भी मदद मिलती है.
इन्वेस्टमेंट में आता है काम
आप टैक्स बचाने के लिए कुछ खास ऑप्शन में पैसा लगाते हैं. जैसे आपने ईएलएसएस में निवेश करना चाहते हैं तो आपको वहां पैन की जानकारी देनी होगी. इसके अलावा 50 हजार या इससे अधिक राशि की यूनिटस सिक्योरिटीज खरीदते हैं, तब भी आपको पैन डिटेल देनी होती है.
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शेयर मार्केट में निवेश में होगी दिक्कत
अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो यहां भी आपको पैन डिटेल देना होता है. क्योंकि यहां निवेश करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है और इसके लिए पैन कार्ड जरूरी है. अगर आप शेयर खरीदते हैं या नॉन-लिस्टेड कंपनी में 1 लाख या ज्यादा निवेश करते हैं तब भी पैन कार्ड जरूरी है.
पुरानी कार नहीं बेच सकेंगे
अगर आपके पास कोई पुरानी कार है जिसे आप बेचना चाहते हैं तो आपको यहां भी पैन कार्ड डिटेल देना होगा. इसके बिना आप अपनी कार को नहीं बेच सकेंगे. हालांकि टू व्हीलर के लिए ऐसा नहीं है.
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होटल बिल देते समय देना होगा पैन डिटेल
अगर आप कहीं होटल में ठहरते हैं और अगर आपका बिल 50000 रुपये है तो आपको पैन कार्ड देना होगा. इसके अलावा अगर आप 50 हजार रुपये की विदेशी करेंसी खरीदते हैं तो भी आपको पैन डिटेल देना होगा.
01:47 PM IST