12 दिन बाद 17 करोड़ लोगों के PAN Card हो सकते हैं बेकार, IT डिपार्टमेंट ने जारी किया अलर्ट
पैन-आधार लिंक (PAN aadhaar Link) को लेकर आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एक निर्देश जारी किया है. इस निर्देश के मुताबिक अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपक पैन रद्द हो जाएगा.
31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक करा लें.
31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक करा लें.
पैन-आधार लिंक (PAN aadhaar Link) को लेकर आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एक निर्देश जारी किया है. इस निर्देश के मुताबिक अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपक पैन रद्द हो जाएगा. तो आप भी चेक कर लें कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं.
इनकम टैक्स की चेतावनी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन-आधार लिंक करने को लेकर सभी यूजर्स को अलर्ट किया है. डिपार्टमेंट का कहना है कि आधार-पैन लिंक के लिए तारीख को कई बार आगे बढ़ाया गया है और अब इसके लिए आख़िरी तारीख़ 31 मार्च है जिसके बाद पैन अन-ऑपरेटिव हो जाएगा. सामान्य तौर पर आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है. ऐसे में विभाग का कहना है कि दोनों दस्तावेज़ लिंक न होने पर लोगों को कुछ परेशानी आ सकती है. हालांकि दोनों दस्तावेजों को 31 मार्च के बाद भी लिंक किया जा सकेगा.
इनकम टैक्स विभाग ने शेयर किया वीडियो
इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक ट्वीट भी जारी किया गया है. इसमें विभाग ने एक वीडियो और लिंक शेयर किया है. जिसके माध्यम से आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं.वीडियो में बताया गया है कि किन- किन तरीकों से और कैसे आप इन्हें लिंक कर सकते हैं.
Don't miss the deadline!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 16, 2020
It is mandatory to link your PAN and Aadhaar before 31st March, 2020.
You can do it through Biometric Aadhaar authentication & also by visiting the PAN service centers of NSDL and UTITSL #PANAadhaarLinking
Link: https://t.co/JudH8IqpQb pic.twitter.com/igAfV8vJUi
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बायोमेट्रिक के जरिए करा सकते हैं लिंक
आप इसे बायोमेट्रिक सत्यापन (Biometric Aadhaar authentication ) के माध्यम से लिंक कर सकते हैं साथ ही NSDL और UTITSL सेवा केंद्रों पर जाकर भी लिंक कर सकते हैं.
ऐसे पता करें कि आपका पैन-अधार से लिंक है या नहीं-
- आपको सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.
- यहां पर आपको 'Quick links' ऑप्शन में दिए गए 'Link Aadhaar' पर क्लिक करना होगा.
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा.
- यहां पर आपको एक हाइपरलिंक दिखाई देगा. इस पर क्लिक करके आप अपने पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
- हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डिटेल भरनी होगी.
- अब डीटेल्स एंटर करें और 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें.
- अब आप अपनी स्क्रीन पर पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
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पैन-आधार को लिंक करने का तरीका
पैन और आधार को लिंक करने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर यह काम पूरा कर सकते हैं. यहां पर आपको पैन-आधार को लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा. इस ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए आपको पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम भरना होगा. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके द्वारा दी गई जानकारी को वैलिडेट करेगा. जिसके बाद लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
05:00 PM IST