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अब फिजिकली नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं होगी. (PIB)
NPS-नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme-) के खाताधारकों को नई सुविधा मिली है. सब्सक्राइबर्स के फायदे के लिए पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने नॉमिनी में बदलाव के लिए ई-साइन की सुविधा दी है. जो खाताधारक अपने खाते में नॉमिनी को बदलना चाहते हैं, वे यह काम अब ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए फिजिकली नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं होगी.
पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने एक सर्कुलर जारी कर नॉमिनी में बदलाव के लिए ई-साइन आधारित ऑनलाइन सुविधा की शुरू की है. बता दें NPS एक पेंशन सह निवेश योजना है, जिसे भारत सरकार ने भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया है.
मौजूदा व्यवस्था में अगर NPS के सब्सक्राइबर्स जो अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) में अपना नॉमिनी बदलना चाहते हैं, उन्हें संबंधित नोडल अधिकारियों, कॉरपोरेट्स या प्वॉइंट आफ प्रेजेंस (पीओपी) के पास फिजिकली S2 फॉर्म जमा करने की आवश्यकता होती है. बता दें कि NPS सरकार की एक पेंशन योजना है जिसका लाभ कोई भी भारतीय नागरिक उठा सकता है.
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2 तरह से अकाउंट खोलने की सुविधा
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 2 तरह के खाते खोलने की सुविधा मिलती है. इसमें टियर-1 अकाउंट पेंशन अकाउंट होता है. वहीं, टियर-2 अकाउंट वॉलंटियरी सेविंग्स अकाउंट है. जिन NPS सब्सक्राइबर का टियर-1 अकाउंट है, वे टियर-2 अकाउंट खोल सकते हैं. इसके लिए ऑफलाइन या NPS पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है. NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को देता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं.