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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए रेलवे ने लगाया कैम्प, जल्द पूरी करें ये जिम्मेदारी
इनकम टैक्स रिटर्न फाईल करना सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है. रेलवे कर्मचारियों की सुविधा के लिए रेलवे के रतलाम मंडल ने ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए दो दिन के कैम्प का आयोजन किया है.
रेलवे के रतलाम मंडल में कर्मचारियों का इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने के लिए कैम्प लगाया गया (फाइल फोटो)
रेलवे के रतलाम मंडल में कर्मचारियों का इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने के लिए कैम्प लगाया गया (फाइल फोटो)
इनकम टैक्स रिटर्न फाईल करना सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है. रेलवे कर्मचारियों की सुविधा के लिए रेलवे के रतलाम मंडल ने ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कैम्प लगाया है. ये कैम्प दो दिन चलेगा. इस कैम्प में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे. ये अधिकारी कर्मचारियों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में मदद करेंग.
शुरू किया गया ये अभियान
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 'टैक्सपेयर्स ई-सहयोग कैंपेन' की शुरुआत भी की गई है. इस कैंपेन का मकसद टैक्सपेयर्स को ई-रिटर्न फाइल करने और टैक्स से जुड़ी दूसरी कागजी कार्रवाई को आसान बनाने में मदद करना है. आयकर विभाग देश भर में कैंप लगा कर टैक्स रिटर्न भरने में मदद कर रहा है.
हिन्दी में भी भर सकेंगे फार्म
इनकम टैक्स विभाग इस बार हिन्दी में भी फॉर्म भरने का विकल्प दे रहा है. ऐसे में आयकरदाताओं को फॉर्म भरने में काफी सहूलयित होगी. ITR फॉर्म 1 पहले सिर्फ अंग्रेजी में ही होता था. ऐसे में बहुत से करदाताओं को काफी मुश्किल होती थी.
आयकर विभाग ने अंतिम तारीख बढ़ाई
इनकम टैक्स विभाग ने 2018-19 के आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि सैलरी क्लास सहित व्यक्तिगत और ऐसे करदाताओं के लिए तारीख बढ़ाई गई है जिनके खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं होती है. कई करदाताओं को समय पर फार्म 16 नहीं मिल सका इसके चलते आखिरी तारीख बढ़ाई गई.
इनकम टैक्स विभाग ने 2018-19 के आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि सैलरी क्लास सहित व्यक्तिगत और ऐसे करदाताओं के लिए तारीख बढ़ाई गई है जिनके खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं होती है. कई करदाताओं को समय पर फार्म 16 नहीं मिल सका इसके चलते आखिरी तारीख बढ़ाई गई.
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Written By:
ज़ीबिज़ वेब टीम
Updated: Mon, Aug 05, 2019
07:05 PM IST
07:05 PM IST
नई दिल्ली