कमाई का मौका! ₹500 से इस नई स्कीम में शुरू कर सकते हैं निवेश; लंबी अवधि में बनेगी वेल्थ, बचेगा टैक्स
Mutual Fund NFO: NJ म्यूचुअल फंड के नए टैक्स सेवर फंड NJ ELSS टैक्स सेवर स्कीम (NJ ELSS Tax Saver Scheme) का सब्सक्रिप्शन (13 मार्च 2023) से खुल गया है. यह एक ओपन एंडेड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) है.
(Representational Image)
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Mutual Fund NFO: म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर टैक्स बचाने का अच्छा मौका है. म्यूचुअल फंड कंपनी NJ म्यूचुअल फंड (NJ Mutual Fund) के नए टैक्स सेवर फंड NJ ELSS टैक्स सेवर स्कीम (NJ ELSS Tax Saver Scheme) का सब्सक्रिप्शन 13 मार्च 2023 से खुल गया है. यह एक ओपन एंडेड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) है. इसमें 3 साल का लॉक-इन और टैक्स बेनिफिट है. इसका मकसद निवेशकों के लिए टैक्स सेविंग्स के साथ क्वालिटी मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश कर रिटर्न जेनरेट करना है. यह न्यू फंड ऑफर (NFO) 9 जून 2023 को बंद होगा.
₹500 से शुरू कर सकते हैं निवेश
NJ ELSS Tax Saver Scheme में मिनिमम 500 रुपये और इसके बाद 500 रुपये के मल्टीपल में निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा, स्कीम के लिए 500 रुपये और 500 रुपये के मल्टीपल में अतिरिक्त आवेदन किया जा सकता है. इसमें एक्जिट लोड जीरो है. इस NFO के फंड मैनेजर विरल शाह हैं. इस स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 इंडेक्स टीआरआई (NIFTY 500 TRI) है. यह स्कीम अलॉटमेंट की तारीख से पांच कारोबारी दिनों के बाद दोबारा खुलेगी.
किसे करना चाहिए निवेश
NJ म्यूचुअल फंड के मुताबिक, ऐसे निवेशक जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के साथ-साथ इनकम जेनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए यह बेहतर ऑप्शन है. इस स्कीम में निवेशकों को इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इन्स्ट्रूमेंट्स में निवेश कर डयवर्सिफिकेशन के जरिए वेल्थ एप्रीसिएशन का मौका मिलेगा. फंड हाउस का कहना है कि अगर निवेशकों को प्रोडक्ट को लेकर किसी भी तरह का संदेह है, तो उन्ळें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श करना चाहिए.
क्या हैं ELSS फंड?
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Equity Linked Saving Scheme (ELSS) एक टैक्स सेवर फंड होते हैं. बाजार में निवेश कर टैक्स सेविंग्स के साथ हाई रिटर्न के लिए यह एक बेहतर ऑप्शन होता है. ELSS एक ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है, लेकिन इसमें 3 साल का लॉक-इन होता है. लॉक-इन का मतलब कि इस स्कीम से निवेशक 3 साल के पहले पैसे नहीं निकाल सकता है.
इनकम टैक्स एक्ट के 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन के लिए ELSS Tax Saver Funds में निवेश कर सकते हैं. यहां यह ध्यान रखें कि ELSS से निकासी पूरी तरह टैक्स-फ्री नहीं है. फंड से सालाना 1 लाख रुपये तक का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स-फ्री हैं. इससे ऊपर के किसी भी गेन पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के साथ सेस और सरचार्ज लगता है.
(डिस्क्लेमर: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. यहां निवेश की सलाह नहीं है. निवेश संबंधी फैसला करने से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें.)
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03:07 PM IST