इनकम टैक्स बचाने का ये भी है एक शानदार तरीका, जानें क्या होती हैं इसमें शर्तें
आयकर अधिनियम की धारा 10(5) के अनुसार आपके पिछले या वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त एलटीए की रकम कुछ शर्तों को पूरा करने पर छूट पाने की हकदार है.
एलटीए के तौर पर मिलने वाले पैसे टैक्स फ्री होते हैं. (फोटो: PTI)
एलटीए के तौर पर मिलने वाले पैसे टैक्स फ्री होते हैं. (फोटो: PTI)
सुनने में कितना अच्छा लगता है कि कोई नौकरीपेशा व्यक्ति सपरिवार यात्रा करे और यात्रा पर हुए खर्च पर इनकम टैक्स का लाभ भी उसे मिले. लीव ट्रैवल एलाउंस (एलटीए) आपको ऐसी ही सुविधा देता है. एलटीए वास्तव में कंपनियों द्वारा छुट्टियों के दौरान अपने कर्मचारी और उसके परिवार के देश में कहीं घूमने जाने पर हुए खर्च की भरपाई करता है. एलटीए के तौर पर मिलने वाले पैसे टैक्स फ्री होते हैं. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(5) रूल 2बी के साथ, एलटीए पर मिलने वाली छूट और उसकी शर्तों के बारे में बताता है. आइए, एलटीए के टैक्स फ्री पैसों को प्राप्त करने की शर्तों पर नजर डालते हैं.
किन्हें मिलता है एलटीए का लाभ
आयकर अधिनियम की धारा 10(5) के अनुसार आपके पिछले या वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त एलटीए की रकम कुछ शर्तों को पूरा करने पर छूट पाने की हकदार है. यानी कि यह लाभ उन्हीं को ही मिलेगा जो नौकरीशुदा हैं और जिन्हें अपने नियोक्ता से एलटीए मिलता है. इसका सीधा मतलब है कि सेल्फ इंप्लाएड लोगों को एलटीए का लाभ नहीं मिलता है. एलटीए की राशि का निर्धारण आपकी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट आपकी रैंक और पद के हिसाब से करता है.
केवल यात्रा के किराए पर मिलता है लाभ
एलटीए का टैक्स-फ्री पैसा आपको मिले इसके लिए जरूरी है कि आप अपने ऑफिस से पहले छुट्टी लें और फिर अकेले या सपरिवार देश में कहीं घूमने जाएं. एलटीए के तौर पर आप केवल ट्रैवल करने में हुए खर्च का ही क्लेम कर सकते हैं. एलटीए के अंतर्गत आप अधिकतम नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली राशि या यात्रा पर हुआ खर्च, दोनों में जो भी कम हो का क्लेम कर सकते हैं. टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक, एलटीए के तहत देश में घूमने जाने के दौरान यात्रा किराए के रूप में हुए खर्च का ही दावा किया जा सकता है. इसमें होटल में ठहरने या खाने-पीने का खर्च शामिल नहीं किया जाता.
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एलटीए के तहत की गई यात्रा की शर्तें
आप अकेले या अपने परिवार के साथ यात्रा कर सकते हैं. हालांकि, अगर आपका परिवार आपके बिना यात्रा करता है तो एलटीए का लाभ नहीं मिलेगा. आपको यात्रा के दिन ऑफिस से छुट्टियों पर होना जरूरी है. अगर आप बिजनेस ट्रिप पर हैं और साथ में अपने जीवन साथी व बच्चे को ले गए हैं तो आपको एलटीए का लाभ नहीं मिलेगा. क्योंकि, उन दिनों में आप छुट्टियों पर नहीं बल्कि बिजनेस ट्रिप पर हैं. एलटीए में परिवार का मतलब पति, पत्नी बच्चे व आपके अभिभावक होते हैं. जहां तक आयकर कानून का सवाल है तो आपको एलटीए छूट सिर्फ दो बच्चों पर ही मिलेगी अगर उनकी जन्मतिथि 1 अक्टूबर 1998 या उसके बाद की है, इससे पहले पैदा हुए बच्चों के मामले में यह नियम लागू नहीं होता.
इस छूट को लेने की अवधि क्या हो?
चार कैलेंडर साल के ब्लॉक में आप एलटीए दो बार ले सकते हैं. इस ब्लॉक की गणना आपकी नौकरी की शुरूआत से नहीं होती, बल्कि यह पूर्व नियत है. अगर पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो परिवार हर साल यात्रा कर सकता है और आप दोनों को दो विभिन्न कैलेंडर वर्षों के लिए हर साल टैक्स-फ्री पैसे मिल सकतें हैं.
एलटीए लाभ को कैरी फारवर्ड करना
आपके इनकम टैक्स रिटर्न के कुछ नुकसान कैरी फारवार्ड किए जा सकते हैं उसी प्रकार एक ब्लॉक में क्लेम न किए गए एलटीए को भी कैरी फॉरवार्ड कर सकते हैं. मसलन अगर आपने कुछ कारणों से 2015-2018 के ब्लॉक के एलटीए को क्लेम न कर पाए हैं तो इसे 2019 से शुरू होने वाले अगले ब्लॉक के पहले साल में कैरी फॉरवार्ड किया जा सकता है. मतलब, 2015-18 के मौजूदा ब्लॉक के एलटीए एरियर को आप कैरी फॉरवर्ड कर उसे 2019-22 के ब्लॉक में क्लेम कर सकते हैं, उससे आपके 2015-18 के चार सालों के ब्लॉक के लाभ को हासिल करने में कोई असर नहीं पड़ेगा.
कंपनी छोड़ते समय कैसे करें एलटीए का क्लेम
अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं और यात्रा कंपनी के साथ बने रहते हुए करते हैं तो एलटीए का दावा अपने वर्तमान नियोक्ता से कर सकते हैं. इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि एलटीए के टैक्स-फ्री पैसे पाने के लिए यात्राओं की संख्या एक ब्लॉक में दो से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसलिए अगर आप, रिजाइन करने के बाद अगर यात्रा करते हैं तो आप एलटीए का क्लेम कर सकते हैं, शर्त यह है कि ऐसी शिफ्टिंग के लिए आपका नियोक्ता एलटीए उपलब्ध कराता हो.
कागजात जो आपको सुरक्षित रखने हैं
आयकर लाभ क्लेम करने के लिए आपको टिकट सुरक्षित रखना है. अगर आपने कोई कार किराए पर ली है तो ट्रैवल एजेंसी या कार रेंटल एजेंसी की रसीद या इनवॉयस वैध सबूत माना जाएगा.
05:49 PM IST