ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाएगी सरकार, 31 जुलाई से पहले निपटा लें यह जरूरी काम
ITR filling last date: राजस्व सचिव ने शुक्रवार को कहा कि सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है. आईटीआर फाइल करने के लिए आज से महज 10 दिन ही बचे हैं.
ITR filling last date: इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) फाइल करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है. अगर आप इस मुगालते में हैं कि सरकार 31 जुलाई 2022 के बाद भी आईटीआर फाइन करने की आखिरी तारीख (ITR filling deadline) को आगे बढ़ाएगी तो इसे मन से निकाल लीजिए. राजस्व सचिव ने शुक्रवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार आयकर रिटर्न भरने के लिए 31 जुलाई की समयसीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर (ITR) फाइल करने के लिए अब महज 10 दिन ही बचे हैं. आयकर विभाग की सलाह है कि समय से अपना आईटीआर जरूर फाइल कर लें.
इनके लिए है 31 जुलाई की डेडलाइन
नौकरी करने वालों और नॉन-ऑडिटेबल अकाउंट्स वालों को इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई (ITR filling last date 31 july) तक जरूर फाइल कर देना है. इससे चूकने पर आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. सरकार ने इस साल ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ाया है.अब कई और इनकम ग्रुप और आय वाले लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना हो रहा है.
Govt not considering extending July 31 deadline for filing income tax returns: Revenue Secretary
— Press Trust of India (@PTI_News) July 22, 2022
किन्हें भरना है आईटीआर
अगर कारोबार में बिक्री, टर्नओवर या आमदनी 60 लाख से ज्यादा है, तो रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा. अगर प्रोफेशनल की कमाई सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो भी ITR दाखिल करना होगा. इसके अलावा, TDS और TCS की रकम एक साल में 25000 रुपये से ज्यादा होने पर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा. हालांकि, 60 साल या ज्यादा उम्र वो टैक्सपेयर्स के लिए TDS+TCS की लिमिट 50,000 रुपये रखी गई है.
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बैंक सेविंग्स अकाउंट में जमा रकम 1 साल में 50 लाख या इससे ज्यादा है, तो ऐसे डिपॉजिटर्स को भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा. 21 अप्रैल से नए नियम लागू हैं.
04:26 PM IST