ITR Filing 2022: आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड का नोटिस मिलने पर हो सकती है कार्रवाई, जानिए कैसे दें इसका जवाब
ITR Filing 2022: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद कई बार टैक्सपेयर्स को अलग-अलग तरह के नोटिस मिलते हैं. इन नोटिस में से एक नोटिस है आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड का नोटिस.
ITR Filing 2022: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख अब करीब आती जा रही है, ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है वो समय से पहले अपना आईटीआर भर दें. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR 2022) फाइल होने के बाद इनकम टैक्स विभाग की ओर से सभी रिटर्न फाइलों की छानबीन की जाती है. विभाग की ओर से ये देखा जाता है कि टैक्सपेयर्स की ओर से जो टैक्स डेक्लेरेशन और टैक्स पेमेंट किया गया है, क्या उसमें कोई अंतर तो नहीं. अगर इन दोनों डीटेल में कोई अंतर निकलता है तो विभाग की ओर से टैक्सपेयर को एक नोटिस भेज दिया जाता है, ये नोटिस आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड होता है और इस नोटिस को देखकर कई बार टैक्सपेयर्स घबरा जाते हैं.
क्या आपको भी मिला है नोटिस?
अगर आपको भी ये टैक्स डिमांड का नोटिस मिला है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है. इसका जवाब आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं और आगे की कार्रवाई से बच सकते हैं. इसका जवाब देने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक सुविधा शुरू की गई है. नीचे दिए गए प्वाइंटर्स में इस पूरे प्रोसेस को समझें.
नोटिस का जवाब ऐसे दें
- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करें
- पेंडिंग एक्शन पर क्लिक करें, यहां सभी आउटस्टैंडिंग की जानकारी होती है
- किसी डिमांड का पेमेंट करना है तो पे नाऊ पर क्लिक करें
- रेस्पोंस टू आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेज पर जाएं और सबमिट रेस्पोंस पर क्लिक करें
- अगर टैक्सपेयर ने टैक्स नहीं भरा है तो उसे ई-पे टैक्स पेज पर जाना होगा और यहां से टैक्स भरना होगा
- अगर डिमांड सही है और टैक्स चुकाया है तो ऐड चालान डिटेल्स पर क्लिक करें और चालान की डीटेल भरें
- चालान का अमाउंट, BSR कोड, सीरियल नंबर और पेमेंट की तारीख दर्ज करनी होगी
- चालान की पीडीएफ कॉपी अटैच करें और सेव पर क्लिक कर दें
- अगर डिमांड से सहमत नहीं है तो ऐड रीजन पर क्लिक करें
- यहां असहमति का कारण बताएं और उससे जुड़े दस्तावेज सबमिट करें
12:38 PM IST