IRDAI ने बीमा कंपनियों से कहा क्लेम के दो घंटे के अंदर लें कैशलेस इलाज पर फैसला, जारी की ये एडवाइजरी
कोरोना वायरस (Corona virus) के खतरे को देखते हुए आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बीमा नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने बड़ा कदम उठाया है. नियामक ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि इस मुश्किल समय में बीमा कंपनी के पास कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जो प्रस्ताव आएं उन पर दो घंटे के अंदर फैसला लिया जाए.
IRDAI ने कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर कंपनियों के लिए जारी की एडवाइजरी (फाइल फोटो)
IRDAI ने कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर कंपनियों के लिए जारी की एडवाइजरी (फाइल फोटो)
कोरोना वायरस (Corona virus) के खतरे को देखते हुए आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बीमा नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने बड़ा कदम उठाया है. नियामक ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि इस मुश्किल समय में बीमा कंपनी के पास कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जो प्रस्ताव आएं उन पर दो घंटे के अंदर फैसला लिया जाए.
इतने समय में देना होगा कैशलेज इलाज
बीमा नियामक IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से कहा है कि कोरोनावायरस के इलाज के लिए अस्पताल की ओर से ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट मिलने के दो घंटे के भीतर उन्हें अपने नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज को लेकर फैसला करना होगा. नियामक ने बीमा कंपनियों से ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के निपटान में देरी से कोरोनावायरस से जुड़े मामले में इलाज में देर ना हो.
IRDAI ने जारी किए निर्देश
IRDAI की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को अंतिम बिल और आवश्यक कागजात मिलने के दो घंटे के भीतर डिस्चार्ज को लेकर अपना फैसला अस्पताल को बताना होगा. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है, ''कोविड-19 की वजह से उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियों और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव को कम करने के लिए सभी बीमा कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े क्लेम का निपटान बहुत त्वरित तरीके से करना होगा. IRDAI ने सभी बीमा नियामक कंपनियों को अपने थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स को उचित गाइडलाइन जारी करने को कहा है.
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वित्त मंत्रालय ने दी राहत
वित्त मंत्रालय ने देशभर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए हाल में हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस की रिन्युअल की तारीख को बढ़ाकर 15 मई कर दिया है ताकि बीमा पॉलिसी लेने वालों को असुविधा ना हो. इसका मतलब है कि अगर आपके मोटर या हेल्थ इंश्योरेंस की रिन्यूअल की तारीख 25 मार्च से तीन मई के बीच थी, तो वह पॉलिसी अब 15 मई तक वैध रहेगी.
07:52 PM IST