Travel Insurance: ट्रेन से यात्रा करने वालों को मिलता है ₹10 लाख तक का बीमा, कब और कैसे ले सकते हैं फायदा, जानें सबकुछ
आईआरसीटीसी (IRCTC) अपने यात्रियों को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर देता है, वो भी 1 रुपए से कम कीमत पर. ये सुविधा उन यात्रियों को दी जाती है, जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं.
हम में से ज्यादातर लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान मिलने वाले ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) के बारे में नहीं जानते. इसका कारण है कि या तो हम अपना टिकट किसी ब्रोकर से बुक करवाते हैं और ब्रोकर हमें इस तरह की सुविधा के बारे में जानकारी नहीं देता. या फिर अगर हम खुद भी टिकट बुक करते हैं तो डीटेल्स भरने के झंझट के कारण इंश्योरेंस वाले ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं. बता दें कि आईआरसीटीसी (IRCTC) अपने यात्रियों को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर देता है, वो भी 1 रुपए से कम कीमत पर.
ये सुविधा उन यात्रियों को दी जाती है, जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं. जब भी आप IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक करते हैं तो 'यात्रा बीमा' का ऑप्शन आपको सामने विंडो पर ही देखने के लिए मिल जाता है. ये इंश्योरेंस ट्रेन दुर्घटना में हुए किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई के लिए होता है. आपको टिकट बुक करते समय ही इस पर क्लिक करके कुछ डीटेल्स भरनी होती है. उसके बाद आप इस बीमा के तहत रजिस्टर हो जाते हैं. यहां जानिए IRCTC की तरफ से मिलने वाले इंश्योरेंस की डीटेल्स.
कौन है पात्र
IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए यात्रा के लिए टिकट बुक करवाने वाला कोई भी यात्री इंश्योरेंस की इस सुविधा का लाभ ले सकता है. लेकिन सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही इस सुविधा का लाभ मिलता है, विदेशी नागरिक इसके दायरे में नहीं आते हैं. तमाम फ्लाइट टिकट बुकिंग वेबसाइट्स भी इस तरह के इंश्योरेंस को ऑफर करती हैं, लेकिन उनका प्रीमियम इससे काफी ज्यादा होता है.
क्या है इंश्योरेंस का फायदा
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अगर आप इस इंश्योरेंस का विकल्प चुनते हैं तो यात्रा के दौरान अगर आपका कोई कीमती सामान खो जाता है तो आपके उस खोए हुए सामान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं. इसके अलावा यदि दुर्भाग्य से दुर्घटना का शिकार हुए तो इलाज का खर्च और दुर्भाग्य रूप से मृत्यु होने पर आश्रितों को मुआवजे में आर्थिक मदद मिलती है.
नुकसान के हिसाब से मिलती है बीमा राशि
रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस सुविधा के तहत अगर रेल एक्सीडेंट में किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है या वो स्थायी रूप से विकलांग होता है तो 10 लाख रुपए तक की बीमा राशि दी जाती है. अगर यात्री आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 7.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाते हैं. वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है और मामूली रूप से घायल होने पर यात्रियों को रेलवे की ओर से 10 हजार रुपए तक मिलते हैं.
कैसे कर सकते हैं क्लेम
ट्रेन एक्सीडेंट के 4 महीने के भीतर बीमा का दावा किया जा सकता है. आईआरसीटीसी की तरफ से मिलने वाली इस सुविधा के लिए आपने जिस बीमा कंपनी से भी इंश्योरेंस खरीदा है, उस इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाकर बीमा के लिए क्लेम फाइल कर सकते हैं. ध्यान रहे कि इंश्योरेंस खरीदते समय नॉमिनी का नाम जरूर भरें, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में उसे क्लेम करने में कोई समस्या न आए.
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09:44 AM IST