TCS को लेकर सरकार का नया ऐलान, अब 1 अक्टूबर से लागू होगा Tax का यह नियम
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने TCS के नियम को लागू करने की समय सीमा 3 महीने से बढ़ाने का ऐलान किया है. अब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का नया नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा. पहले इसे 1 जुलाई से लागू किया जाना था.
सरकार ने TCS यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स को लागू करने की डेडलाइन को तीन महीने से बढ़ाने का फैसला किया है. अब TCS का नया नियम 1 जुलाई 2023 की जगह 1 अक्टूबर 2023 को लागू किया जाएगा. लागू करने की समय सीमा बढ़ाने के कारण 30 सितंबर 2023 तक अब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स को लेकर पुराना नियम ही लागू रहेगा.
TCS का रेट 20 फीसदी कर दिया गया है
बता दें कि बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फॉरन रेमिटेंस पर TCS की दर बढ़ाने का ऐलान किया था. वर्तमान में LRS के तहत फॉरन रेमिटेंस पर केवल 5 फीसदी की टीसीएस कटता है. इसे बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. हालांकि, कुछ मामलों में इसमें छूट है. टैक्स के बढ़े हुए रेट को ही 1 जुलाई 2023 से लागू करना था. फिलहाल इसे 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और 1 अक्टूबर से इसे लागू करने की घोषणा हुई है.
👉 Important changes w.r.t. Liberalised Remittance Scheme #LRS and Tax Collected at Source #TCS
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 28, 2023
👉 No change in rate of #TCS for all purposes under #LRS and for overseas travel tour packages, regardless of mode of payment, for amounts up to ₹7 lakh per individual per annum
👉… pic.twitter.com/PCQlwavHZT
फॉरेक्स कार्ड का खर्च TCS में नहीं
वित्त मंत्रालय ने TCS के नियम को 1 अक्टूबर से जारी करने का फैसला किया है. इसका मतलब, 7 लाख रुपए तक के इंटरनेशनल टूर पैकेज पर 5% का ही टीसीएस काटा जाएगा. 30 सितंबर तक फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड से पेमेंट LRS के दायरे में नहीं आएगा. इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड अभी TCS की कैटेगरी से बाहर रहेगी. फिलहाल इसे LRS कैटिगरी में नहीं रखा गया है. 30 सितंबर तक यही स्थिति बनी रहेगी.
TCS स्टेटमेंट जमा करने की तारीख बढ़ी
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इधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने TDS/TCS स्टेटमेंट जमा करने की तारीख को बढ़ाने का ऐलान किया है. वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए 26Q, 27Q और 27EQ फॉर्म को भरने की तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दिया गया है.
09:50 PM IST