ITR Filing: PAN और Aadhaar लिंक न होने पर भी फाइल कर सकते हैं Income Tax Return? IT डिपार्टमेंट ने दिया ये जवाब
Income Tax Return: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि ITR तब भी दाखिल किया जा सकता है, जब आधार पैन से लिंक न हो या फिर जब PAN निष्क्रिय हो.
Income Tax Return: असेसमेंट ईयर 2023-24 (AY 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है. अगर आपके पास इनऑपरेटिव पैन (Inoperative PAN) है तो भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं. नए टैक्स पोर्टल के जरिए टैक्स का भुगतान भी कर सकते हैं.
अगर आपने 30 जून 2023 तक अपने PAN को आधार (Aadhaar) से लिंक करना भूल गए हैं, तो भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि ITR तब भी दाखिल किया जा सकता है, जब आधार पैन से लिंक न हो या फिर जब पैन 'निष्क्रिय' हो. कृपया अपना आयकर रिटर्न जल्दी भरें, और आखिरी हफ्ते की भीड़ से बचें.
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बता दें कि जिन व्यक्तियों के खातों को वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए ऑडिट करने की जरूत नहीं है, उनके लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है.
कैसे फाइल करें ITR?
इनऑपरेटिव PAN होने पर भी आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं आता है. आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने खाते में लॉग इन कर रिटर्न फाइल कर सकते हैं. लॉग इन करने के बाद ई-फाइल>इनकम टैक्स रिटर्न>फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें.
30 दिन के अंदर करें वेरिफाई
अपने फाइल किए गए ITR को वेरिफाई करना न भूलें. इनकम टैक्स एक्ट इंडिविजुअल को दाखिल आईटीआर को वेरिफाई करने के लिए 30 दिनों का समय देता है. अगर फाइल किए गए आईटीआर को 30 दिनों के भीतर वेरिफाई नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि किसी इंडिविजुअल ने आईटीआर फाइल नहीं किया है.
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02:45 PM IST