Income Tax Rebate: 80 C ही नहीं, इन स्कीम से भी मिलेगी टैक्स में ₹50 हजार तक की अतिरिक्त छूट, जानिए कैसे
Income Tax Rebate: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स व्यवस्था के तहत सात लाख रुपए तक टैक्स की छूट दे दी है. हालांकि, अगर किसी ने पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स भरते हैं तो उनके पास 80 C के अलावा भी टैक्स बचाने के लिए कई ऑप्शन हैं. जानिए इन विकल्प के बारे में.
ITR Filing
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Saving Options for Income Tax Rebate: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 के बजट में इनकम टैक्स के नए स्लैब में सात लाख रुपए तक की राहत दी है. वित्त मंत्री की घोषणा के बाद खासकर मिडिल क्लास सैलरी वाले कर्मचारी टैक्स बचाने के लिए सेविंग के विकल्प खोज रहे हैं. हालांकि, सेविंग्स के जरिए उन्हीं को टैक्स में राहत मिलेगी, जिन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुना है. यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो 1 अप्रैल 2023 से नई टैक्स व्यवस्था ही बाई डिफॉल्ट लागू हो जाएगी. ऐसे में 80C के अलावा भी टैक्स बचाने के लिए बचत से जुड़े कई ऑप्शन हैं.
नेशनल पेंशन स्कीम
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) बचत और टैक्स बचाने का एक अच्छा विकल्प है. साथ ही ये व्यवस्था आपके बुढ़ापे को भी सुरक्षित करती है. सेक्शन 80CCD (1B) के तहत यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको 50 हजार रुपए तक की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है. यदि किसी ने अपनी सालाना 1.50 लाख रुपए की निवेश सीमा को पार कर लिया है, तो वह एनपीएस में एक वित्तीय वर्ष में 50 हजार रुपए तक निवेश कर टैक्स में छूट पा सकते हैं.
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होम लोन से टैक्स में छूट
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होम लोन टैक्स बचाने का एक अच्छा ऑप्शन है. होम लोन के ब्याज पर दो लाख रुपए तक टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. इसके लिए करदाता को रिटर्न फाइल करने के दौरान लोन और उसकी ईएमआई और ब्याज अदायगी के बारे में बताना होगा. आपको बता दें कि ये छूट आपको तभी मिलेगी जब आप उस यूनिट में रह रहे हैं या फिर वह यूनिट आपके नाम पर होनी चाहिए.
बचत खाते में मिलने वाले ब्याज
आयकर के सेक्शन 80TTA के तहत आप एक वित्तीय वर्ष में 10 हजार रुपए तक के ब्याज में टीडीएस से राहत मिल सकती है. ये नियम सभी बैंक के सेविंग अकाउंट में लागू होता है. यदि आपके पास एक से अधिक सेविंग अकाउंट्स है तो करदाता को सलाह दी जाती है कि वह सभी खातों से मिलने वाले ब्याज को कैलकुलेट कर लें. वहीं, सीनियर सिटीजन को सेक्शन 80TTB के तहत ब्याज में 50 हजार रुपए तक की टैक्स में छूट मिल सकती है.
11:00 AM IST