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जुलाई में फाइल कर दिया था ITR, फिर भी नहीं मिला अब तक रिफंड का पैसा? यहां समझिए कहां हो सकती है आपसे चूक?
Income Tax Refund: ITR फाइल करने के बाद अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो इनकम टैक्स की तरफ से आए 143 (1) नोटिस को चेक करें. उसमें स्टेट्स दिखाएगा. वहीं, अकाउंट लॉगइन करके भी बैंक अकाउंट डीटेल्स चेक करें.
Income Tax Refund status: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी. हालांकि, इसके बाद भी टैक्सपेयर्स अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. लेकिन, अब पेनाल्टी के साथ इसे भरा जा सकता है. इसमें से हाई सैलरी ब्रैकेट वालों के लिए 5,000 रुपए पेनाल्टी है और कम सैलरी ब्रैकेट वालों के लिए 1,000 रुपए पेनाल्टी तय है. लेकिन, सवाल ये है कि जिन्होंने जुलाई में अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया और अब तक उनका रिफंड नहीं आया तो क्या दिक्कत हो सकती है? रिफंड कितने दिनों में जारी होगा? तो आइए समझतें है इस पहेली को कैसे सुलझाएं...
ऐसे चेक करें अपना इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस
- अगर आपका भी इनकम टैक्स रिफंड आना था तो आप ऑनलाइन इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं.
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर या फिर NSDL की वेबसाइट से स्टेटस चेक किया जा सकता है.
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. यहां लॉगिन करें.
- इसके बाद व्यू रिटर्न/फॉर्म्स पर क्लिक करें.
- अब इनकम टैक्स रिटर्न्स चुनें और असेसमेंट ईयर दर्ज करें.
- अब आपको रिफंड की स्थिति पता चल जाएगी.
- NSDL की वेबसाइट के जरिए भी रिफंड स्टेट्स की जानकारी मिल सकती है.
क्यों अटका हो सकता है आपका इनकम टैक्स रिफंड?
- इनकम टैक्स विभाग से पैसा जारी होने के बावजूद कभी-कभी रिफंड नहीं मिलता है.
- इनकम टैक्स रिफंड अटकने के मामलों में अक्सर बैंक अकाउंट (Bank Account Details) की डीटेल्स में गलती हो सकती है.
- अगर आपने फॉर्म भरते हुए अपने अकाउंट की डीटेल्स गलत भरी है तो आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है.
- ऐसी स्थिति में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अकाउंट की डीटेल्स सही करें.
- इसके बाद आप फिर इस रिफंड के पात्र हो जाएंगे.
- एक बार जब विभाग आपके Verified ITR का असेसमेंट कर लेगा तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
- इनकम टैक्स एक्ट की धारा 143(1) के तहत नोटिस में दिखेगा कि टैक्स विभाग आपको रिफंड देगा या नहीं.
- अगर नोटिस आपको रिफंड दिखाता है तो इसे जारी किया जाएगा, अगर नोटिस में शून्य रिफंड दिखाता है तो इसका मतलब है कि आपका रिफंड दावा स्वीकार नहीं किया गया था. ये स्थिति तब होती है जब आपकी गणना विभाग की गणना से मेल नहीं खाती.
- डिपार्टमेंट ने आपका रिफंड प्रोसेस कर दिया है, लेकिन बैंक डीटेल्स गलत होने की वजह आपको प्राप्त नहीं हुआ है. तो आप सही बैंक डीटेल्स देने के बाद विभाग से इसे फिर से जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं.
- एक बार जब आप अपना ITR दाखिल कर लेते हैं और इसे वेरिफाई कर लेते हैं, तो नियमित रूप से अपने रिटर्न की स्थिति की जांच करें कि क्या आपने रिफंड का दावा किया है.
- इससे आपको अपने ITR की प्रोसेसिंग और रिफंड को ट्रैक करने में मदद मिलती है. इससे यह पता लगाने में भी मदद मिलती है कि रिटर्न दाखिल करते समय आपने कोई गलती तो नहीं की है.
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Written By:
शुभम् शुक्ला
Updated: Sun, Aug 21, 2022
05:22 PM IST
05:22 PM IST
नई दिल्ली