Income tax return: 31 जुलाई को बना बंपर रिकॉर्ड! 72 लाख 42 हजार लोगों ने फाइल किया रिटर्न, गदगद सरकार बोली- थैंक यू
ITR Filing 2022: आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2022 को रिकॉर्ड 72.42 लाख टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न फाइल किया.
ITR Filing 2022: आयकर रिटर्न फाइल करने के डेडलाइन यानि 31 जुलाई, 2022 को टैक्सपेयर्स ने रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न फाइल किया. आयकर विभाग ने बताया कि सिर्फ 31 जुलाई को 72.42 लाख लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया है, जो अपने आप एक रिकॉर्ड है. इसी के साथ 31 जुलाई तक कुल 5.83 करोड़ से अधिक ITR फाइल किए जा चुके हैं. आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स का इस उपलब्धि के लिए आभार व्यक्त किया है.
About 5.83 crore ITRs for AY 22-23 filed till 31st July, 2022. New record for Income Tax Department as over 72.42 lakh ITRs filed on a single day i.e on 31st July, 2022.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 1, 2022
The Department expresses gratitude to taxpayers/stakeholders for timely compliances.https://t.co/901c1x7S9X pic.twitter.com/a8r8LYlb8P
जुलाई में हुआ रिकॉर्ड आयकर रिटर्न फाइलिंग
आयकर रिटर्न फाइल (ITR Filing 2022) करने की गति प्रारंभ में थोड़ी धीमी थी. आकलन वर्ष 2022-23 के लिए पहले 1 करोड़ रिटर्न 7 जुलाई, 2022 तक भरे गए थे, जबकि 22 जुलाई तक यह आंकड़ा लगभग 2.48 लाख करोड़ पहुंचा. इसके बाद सरकार ने ऐलान किया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा, जिसके बाद रिटर्न फाइल करने की रफ्तार में तेजी आई.
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केवल जुलाई के महीने में कुल 5.13 करोड़ से अधिक लोगों ने ITR फाइल किया है. 31 जुलाई, 2022 को रिकॉर्ड 72.42 लाख करोड़ लोगों ने अपना आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल किया है. इससे पहले 2019 में अधिकतम 49 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया है.
आमतौर पर टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न फाइल करने के लिए लास्ट डेट तक का इंतजार करते हैं. पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में ITR (Income Tax Return) फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 तक करीब 5.89 करोड़ ITR फाइल किए गए थे. पिछले दो वित्त वर्ष में कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए ITR Filing की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया था, लेकिन इस बार सरकार ने इसमें जरा भी ढील नहीं दी है.
ITR भरने पर लगेगी लेट फीस
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट अब खत्म हो चुकी है. ऐसे में अब यानी 1 अगस्त से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने पर 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा. अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे लेट फीस के तौर पर 5000 रुपए जमा करने होंगे और अगर 5 लाख रुपए से कम है तो 1000 रुपए की लेट फीस देनी होगी.
11:55 AM IST