Tax Savings: बच्चों की पढ़ाई और एजुकेशन लोन पर ले सकते हैं टैक्स छूट का फायदा, जानिए कैसे होगा ये काम
Tax Savings: 31 जुलाई से पहले आईटीआर भर लें. आईटीआर भरने से पहले जान लें कि सेक्शन 80सी और 80ई के तहत बच्चों की पढ़ाई और एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है.
Tax Savings: इनकम टैक्स भरने के लिए अंतिम तिथि यानी 31 जुलाई अब पास ही आने वाली है. वित्त वर्ष 21-22 के लिए अभी तक 3 करोड़ लोगों से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है. लेकिन अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) नहीं भरा है तो 31 जुलाई से पहले भर लें, नहीं तो इनकम टैक्स विभाग की ओर से भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है. आईटीआर भरने के साथ-साथ टैक्सपेयर्स को टैक्स सेविंग्स की भी जानकारी होनी चाहिए. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C और 80E के तहत आपको बच्चों की पढ़ाई और एजुकेशन लोन के लिए टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है.
बच्चों की पढ़ाई पर मिलती है इतनी छूट
बता दें कि 2 बच्चों की पढ़ाई पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट का फायदा मिलता है. फुल टाइम एजुकेशन के लिए किए गए ट्यूशन फीस के खर्च पर ही इस छूट को लिया जा सकता है.
अगर किसी वर्किंग कपल के 3 बच्चे हैं और मां या बाप में से कोई एक, दो या एक बच्चों की फुल टाइम स्कूल फीस भर रहा है तो ऐसी स्थिति में पत्नी और पति अलग-अलग टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.
एजुकेशन लोन के ब्याज पर मिलती है टैक्स छूट
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इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80E के तहत कोई भी आयकरदाता बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए लिए गए एजुकेशन लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर भी टैक्स छूट का फायदा उठा सकता है. इस छूट का फायदा तभी मिलेगा, जब हायर एजुकेशन के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से एजुकेशन लोन लिया गया हो. इसमें अधिकतम टैक्स छूट की सीमा नहीं है, अगर किसी माता-पिता के 2 बच्चे हैं तो वो उन दोनों के लिए गए एजुकेशन लोन पर चुकाने वाले ब्याज पर टैक्स छूट ले सकता है.
31 जुलाई से पहले भर लें ITR, वरना लगेगी पेनाल्टी
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. वैसे तो 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर भरा जा सकता है लेकिन ऐसा करने पर टैक्सपेयर्स को जुर्माना भरना पड़ सकता है. जुर्माने की राशि की बात करें तो अगर किसी की आय 5 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा है तो उसे 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, इसके अलावा अगर आय 5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है तो 1000 रुपए जुर्माने की फीस अदा करनी होगी.
02:05 PM IST