कॉरपोरेट गारंटी पर लगेंगे 18% GST, Finance Ministry ने जारी किया नोटिफिकेशन
GST: वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय जीएसटी नियमों में संशोधन को अधिसूचित करते हुए कहा कि कॉरपोरेट गारंटी पर टैक्स नोटिफिकेशन की तारीख से लागू होगा.
(Image- Freepik)
(Image- Freepik)
GST: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि कॉरपोरेट ग्रुप के अपनी सब्सिडियरी कंपनियों को दी गई गारंटी पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू होगा. जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने इस महीने की शुरुआत में कॉरपोरेट गारंटी (Corporate Guarantees) पर टैक्सेशन को लेकर स्पष्टीकरण दिया था और कहा था कि इस पर 18% की दर से जीएसटी लागू होगा. इसके बाद कर विशेषज्ञों ने पिछले लेनदेन पर जीएसटी लागू होने को लेकर स्पष्टता मांगी थी.
18% लगेगा GST
वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय जीएसटी नियमों में संशोधन को अधिसूचित करते हुए कहा कि कॉरपोरेट गारंटी पर टैक्स नोटिफिकेशन की तारीख से लागू होगा. नोटिफिकेश में कहा गया कि मूल कंपनी ने जो गारंटी दी है, उस राशि के 1% या वास्तविक प्रतिफल में जो भी अधिक हो, उस पर 18% जीएसटी (GST) लगाया जाएगा.
ये भी पढ़ें- प्राकृतिक खेती के हैं ये 6 बड़े फायदे, बंपर उत्पादन के साथ तगड़ी कमाई
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स (AMRG & Associates) के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि इस बदलाव का 26 अक्टूबर से पहले हुए लेनदेन पर कोई असर नहीं होगा.
वकील भी बन पाएंगे GST ट्रिब्यूनल के सदस्य
इस महीने हुई जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः अधिकतम 70 और 67 वर्ष की आयु पर फैसला हुआ. जीएसटी काउंसिल की बैठक में अहम फैसला हुआ है कि अब वकील भी जीएसटी ट्रिब्यूनल (GST Tribunal) के सदस्य बन पाएंगे. जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति पर विचार करने के लिए वकीलों के पास न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.
ये भी पढ़ें- Farmer News: किसानों के लिए फायदे का सौदा है इस दाल की खेती, जानिए उन्नत किस्में
06:52 PM IST