GST रिटर्न को लेकर राहत की खबर, सरकार ने दी दो महीने की छूट
कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण देशभर में Lockdown से कारोबार ठप पड़ा हुआ है. इससे सरकारी खजाने के साथ-साथ व्यापारियों को भी झटका लगा है.
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. (Dna)
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. (Dna)
कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण देशभर में Lockdown से कारोबार ठप पड़ा हुआ है. इससे सरकारी खजाने के साथ-साथ व्यापारियों को भी झटका लगा है. इस बीच, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है.
सरकार ने GST रिटर्न दाखिल करने के लिए बड़े Taxpayer को 1 महीने और छोटे Taxpayer को दो महीने की मोहलत दी है. आयुक्त वाणिज्य कर अमृता सोनी के मुताबिक 5 करोड़ रुपये से अधिक के Turnover वाले व्यापारी मई के बजाय अब 27 जून तक Return दाखिल कर सकेंगे.
जबकि 5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले Taxpayer मई की जगह 14 जुलाई 2020 तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. अधिकारी के मुताबिक अगर व्यापारी चाहेंगे तो इससे पहले भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. GST में ऑनलाइन रिफंड दाखिल करने की सुविधा व्यापारियों को दी गई है. वह घर बैठे ऑनलाइन रिटर्न जमा कर सकते हैं.
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— Zee Business (@ZeeBusiness) April 15, 2020
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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने GST टैक्सपेयर्स को राहत पहुंचाने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं. CBIC सीबीआईसी ने 30 मार्च 2020 से लेकर अब तक 5,575 करोड़ रुपये के दावों वाले 12,923 रिफंड आवेदनों की प्रोसेसिंग की है.
अकेले बीते हफ्ते सप्ताह ही CBIC ने 3854 करोड़ रुपये के दावों वाले 7,873 आवेदनों की प्रोसेसिंग की है. CBIC के मुताबिक क्लेम को प्रोसेस करने में कम समय लगे इसके लिए फॉर्म में निर्धारित नियमों के तहत सही जानकारी दी जाए.
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इससे पहले Income Tax विभाग ने कहा था कि जिन Taxpayer के पास पिछले फाइनेंशियल ईयर को लेकर अगर कोई नोटिस गया है तो उन्हें पहले उसका जवाब देना होगा. ऐसा करने के बाद ही Taxpayer को बकाया रिफंड मिलेगा.
विभाग ने साथ ही IT एक्ट 6 A-B के तहत सेक्शन 80C, 80D, 80G जिनके तहत क्रमश: बीमा पॉलिसी (Life Insurance), पीपीएफ (PPF), राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) आदि, चिकित्सा बीमा प्रीमियम (Health Insurance Premium) और दान आदि में निवेश, भुगतान पर मिलने वाली कर कटौती की अंतिम तारीख भी आगे बढ़ा दी है. ऐसे निवेशों के लिए भी डेडलाइन को 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है. यानि 2019-20 के दौरान कर छूट पाने के लिये इनमें अब निवेश 30 जून तक किया जा सकेगा. यह तारीख 31 मार्च थी.
05:37 PM IST